केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने साल 1984 से 2023 तक के अदालती रिकॉर्ड की मांग करने वाले वरिष्ठ कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के आवेदन पर दिल्ली की
राउज़ एवेन्यू अदालत के समक्ष अपना जवाब दाखिल किया है।
टाइटलर 1984 के सिख विरोधी दंगों के दौरान पुल बंगश हत्याकांड में आरोपी हैं।अदालत ने मामले में दलीलें सुनने के लिए मामले को छह सितंबर के लिए सूचीबद्ध किया है।
इससे पहले 11 अगस्त को, पूर्व कांग्रेस सांसद 1984 के सिख विरोधी दंगों के मामले में सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर राउज़ एवेन्यू अदालत के समक्ष वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) के माध्यम से पेश हुए थे।
5 अगस्त को सुनवाई के दौरान सिख समुदाय के लोगों ने जगदीश टाइटलर के खिलाफ भारी विरोध प्रदर्शन किया था। इसके बाद उन्होंने अपने वकील के माध्यम से वीसी के माध्यम से उपस्थित होने का अनुरोध किया था। वीसी के जरिए उन्हें पेश होने की इजाजत दी गई।
इससे पहले सेशन कोर्ट ने उनकी जमानत अर्जी पर सुनवाई के बाद 4 अगस्त को अग्रिम जमानत दे दी थी। सीबीआई ने 20 मई को पूरक आरोपपत्र दाखिल किया।
यह मामला 1 नवंबर 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से जुड़ा है।
केंद्रीय जांच ब्यूरो ने 31 अक्टूबर 1984 को भारत के तत्कालीन प्रधान मंत्री की हत्या के बाद 1984 में सिख विरोधी दंगों से संबंधित मामले में टाइटलर के खिलाफ 20 मई को आरोप पत्र दायर किया।
तत्कालीन संसद सदस्य जगदीश टाइटलर को आरोप पत्र में आरोपी के रूप में नामित किया गया है।
दिल्ली में वर्ष 1984 के सिख विरोधी दंगों की घटनाओं की जाँच के लिए भारत सरकार द्वारा वर्ष 2000 में न्यायमूर्ति नानावटी जाँच आयोग की स्थापना की गई थी।
आयोग की रिपोर्ट पर विचार करने के बाद, गृह मंत्रालय (भारत सरकार) ने तत्कालीन संसद सदस्य और अन्य के खिलाफ मामले की जांच के लिए सीबीआई को निर्देश जारी किए।
सीबीआई जांच के दौरान, सबूत रिकॉर्ड पर आए कि 1 नवंबर, 1984 को उक्त आरोपी ने दिल्ली के आज़ाद मार्केट में गुरुद्वारा पुल बंगश में इकट्ठी हुई भीड़ को कथित तौर पर भड़काया, और उकसाया, जिसके परिणामस्वरूप भीड़ द्वारा सिख व्यक्तियों की दुकानों को जलाने और लूटने के अलावा भीड़ ने तीन लोगों की हत्या कर दी थी।