गुरुवार को प्रिंसिपल सत्र न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 दिन की पुलिस रिमांड को खारिज करने की मांग की थी। पुलिस हिरासत के लिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर न्यायाधीश ने अभी दलीलें नहीं सुनी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सेंथिल बालाजी को सत्र न्यायालय ने 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
बुधवार तड़के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
ईडी के अधिकारियों द्वारा बुधवार तड़के पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के दौरान वी सेंथिल बालाजी रो पड़े थे।
बालाजी ने बुधवार को चेन्नई के ओमंदुरार सरकारी अस्पताल में एक कोरोनरी एंजियोग्राम किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद बालाजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
विपक्षी नेताओं ने बालाजी से लंबे समय तक पूछताछ करने और मंगलवार को उनके परिसरों की तलाशी लेने के बाद उन्हें हिरासत में लेने के लिए ईडी की मनमानी की आलोचना की है। इसी बीच उन्होंने अस्पताल से ही याचिका लगाई थी कि उन्हें पुलिस रिमांड में न रखा जाए।