ENGLISH

अस्पताल में भर्ती तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी को एक और झटका, सेशन कोर्ट ने की अर्जी खारिज

Senthil Balaji

गुरुवार को प्रिंसिपल सत्र न्यायालय ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने एक मनी लॉन्ड्रिंग केस में 15 दिन की पुलिस रिमांड को खारिज करने की मांग की थी। पुलिस हिरासत के लिए प्रवर्तन निदेशालय की याचिका पर न्यायाधीश ने अभी दलीलें नहीं सुनी हैं। मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सेंथिल बालाजी को सत्र न्यायालय ने 28 जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था।
बुधवार तड़के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में प्रवर्तन निदेशालय द्वारा मंत्री को गिरफ्तार किए जाने के बाद यह कदम उठाया गया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
ईडी के अधिकारियों द्वारा बुधवार तड़के पूछताछ के लिए हिरासत में लिए जाने के दौरान वी सेंथिल बालाजी रो पड़े थे।
बालाजी ने बुधवार को चेन्नई के ओमंदुरार सरकारी अस्पताल में एक कोरोनरी एंजियोग्राम किया।
प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा पूछताछ के दौरान सीने में दर्द की शिकायत के बाद बालाजी को अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
विपक्षी नेताओं ने बालाजी से लंबे समय तक पूछताछ करने और मंगलवार को उनके परिसरों की तलाशी लेने के बाद उन्हें हिरासत में लेने के लिए ईडी की मनमानी की आलोचना की है। इसी बीच उन्होंने अस्पताल से ही याचिका लगाई थी कि उन्हें पुलिस रिमांड में न रखा जाए।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *