प्रयाग राज कोर्ट ने उमेश पाल किडनैपिंग केस में अतीक अहमद और दो अन्य को उम्र कैद की सजा का ऐलान कर दिया है। 17 साल बाद यह पहला मौका है जब अतीक अहमद को किसी मुकदमे में सजा हो पाई है।
आखिरकार उमेश पाल अपहरण केस में अतीक अहमद को अदालत ने दोषी करार दिया है। प्रयागराज की निचली अदालत ने अतीक के साथ तीन आरोपियों को दोषी करार दिया गया है। मंगलवार की सुबह को प्रयागराज की एमपी-एमएलए कोर्ट में अतीक और उसके भाई अशरफ और एक अन्य आरोपी फरहान को भी कोर्ट में पेश किया गया था। एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट में दिनेश चंद्र शुक्ला ने फैसला सुनाया। यह पहली हुआ है कि अतीक किसी मामले में दोषी ठहराया गया है। अतीक के ऊपर ऊपर 100 से ज्यादा केस थे लेकिन अभी तक किसी भी मुकदमे में उसे दोषी नहीं ठहराया गया था।
वही अतीक अहमद को मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने अतीक को किसी भी तरह की राहत देने से इनकार कर दिया। मामले की सुनवाई के दौरान अतीक के वकील ने कहा उनकी जान को खतरा है, यूपी में जान का खतरा है और मैं सुरक्षा की मांग करता हूँ। जिसपर कोर्ट ने कहा कि वो हाई कोर्ट में याचीका दाखिल करें और यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई से इनकार कर दिया।
दरसअल अहमदाबाद जेल से यूपी की जेल ट्रांसफर किए जाने के खिलाफ दाखिल माफिया अतीक अहमद की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा था।उमेश पाल हत्याकांड के बाद बाहुबली अतीक अहमद को अपने एनकाउंटर का खतरा लग रहा है। अतीक ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर मांग की है कि उसे यूपी पुलिस के हवाले न किया जाए।