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दिल्ली उच्च न्यायालय का पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के प्रशिक्षण आयोजित करने का निर्देश

Delhii High Court

दिल्ली उच्च न्यायालय ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (जीएनसीटीडी) को नए भर्ती किए गए पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के प्रशिक्षण के लिए दिल्ली न्यायिक अकादमी के साथ समन्वय करने का निर्देश दिया है।

दिल्ली उच्च न्यायालय ने निर्देश दिया कि जीएनसीटीडी प्रशिक्षण कार्यक्रमों के संबंध में निर्देशों के कार्यान्वयन और लोक अभियोजकों के संबंध में रिक्तियों की नवीनतम स्थिति के संबंध में सुनवाई की अगली तारीख से पहले एक स्टेट्स रिपोर्ट भी दाखिल करेगी।

इससे पहले, अदालत ने जिला अदालत में पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के रिक्त पदों को भरने में देरी पर दिल्ली सरकार की खिंचाई की थी।

अदालत ने यह स्पष्ट कर दिया कि यदि स्थिति रिपोर्ट दाखिल नहीं की गई और रिक्तियां क्यों नहीं भरी गईं, इसका उचित स्पष्टीकरण नहीं दिया गया, तो यह अदालत कानून सचिव और अन्य अधिकारियों को व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश देगी जो इसके लिए जिम्मेदार हैं।

14 सितंबर को न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति संजीव नरूला की पीठ को राजीव के विरमानी एमिकस क्यूरी ने पब्लिक प्रॉसिक्यूटर के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम की कमी के बारे में सूचित किया।साठ सरकारी अभियोजकों की नियुक्ति की गई है लेकिन उन्हें कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। दिल्ली उच्च न्यायालय ने मामले पर सुनवाई की अगली तारीख 1 नवंबर तय की है।

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About the Author: Neha Pandey

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