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आदर्श आचार संहिता लागू होने से पहले गृह मंत्रालय सीएए नियमों को अधिसूचित करेगा

सूत्रों ने मंगलवार को आज समाज को बताया कि गृह मंत्रालय (एमएचए), आदर्श आचार संहिता (एमसीसी) लागू होने से पहले नागरिकता संशोधन अधिनियम (सीएए) 2019 के नियम को अधिसूचित करेगा। सूत्रों के मुताबिक ऐसी संभावना है कि मार्च में आचार संहिता लग सकती है।

केंद्र सरकार द्वारा पेश किए गए सीएए नियमों का उद्देश्य उन प्रताड़ित गैर-मुस्लिम प्रवासियों को भारतीय नागरिकता प्रदान करना है – जिनमें हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी और ईसाई शामिल हैं – जो बांग्लादेश, पाकिस्तान और अफगानिस्तान से चले गए और 31 दिसंबर 2014 पहले भारत आ गए थे।

दिसंबर 2019 में संसद द्वारा सीएए पारित होने और उसके बाद राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद, देश के विभिन्न हिस्सों में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए थे।

सीएए के कार्यान्वयन में चार साल से अधिक की देरी हो चुकी है, इसलिए इसके संबंधित नियमों को तैयार करना आवश्यक हो गया है। एक अधिकारी के मुताबिक़ “नियम तैयार किए गए हैं, और पूरी प्रक्रिया के लिए एक ऑनलाइन पोर्टल पहले से ही स्थापित किया गया है, जिसे डिजिटल रूप से संचालित किया जाएगा। आवेदकों को बिना किसी यात्रा दस्तावेज के भारत में अपने प्रवेश के वर्ष का खुलासा करना होगा। किसी अतिरिक्त दस्तावेज की आवश्यकता नहीं होगी।

संसदीय प्रक्रियाओं के मैनुअल के अनुसार, किसी भी कानून के लिए दिशानिर्देश राष्ट्रपति की मंजूरी मिलने के छह महीने के भीतर तैयार किए जाने चाहिए थे, या सरकार को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में अधीनस्थ विधान समितियों से विस्तार की मांग करनी चाहिए थी।
2020 से, गृह मंत्रालय नियमित रूप से कानून से जुड़े नियमों को तैयार करने की प्रक्रिया को जारी रखने के लिए संसदीय समितियों से विस्तार की मांग कर रहा है।

पिछले दो वर्षों के दौरान, नौ राज्यों के 30 से अधिक जिला मजिस्ट्रेटों और गृह सचिवों को नागरिकता के तहत अफगानिस्तान, बांग्लादेश और पाकिस्तान से आने वाले हिंदुओं, सिखों, बौद्धों, जैनियों, पारसियों और ईसाइयों को भारतीय नागरिकता प्रदान करने की क्षमता प्रदान की गई है।

1955 के नागरिकता अधिनियम के तहत, गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़, हरियाणा, पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, दिल्ली जैसे नौ राज्यों में पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान के गैर-मुस्लिम अल्पसंख्यकों को पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिकता प्रदान की जाती है।

पिछले साल 27 दिसंबर को गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि केंद्र सरकार नागरिकता (संशोधन) कानून लागू करेगी और इसमें कोई बाधा नहीं डाल सकता।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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