मथुरा कृष्ण जन्मभूमि मामला अब सुप्रीम कोर्ट पहुँच गया है। हिन्दू पक्ष ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल कर कहा है कि अगर मुस्लिम पक्ष इलाहाबाद हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दाखिल करता है तो उनका पक्ष सुने बिना कोई आदेश जारी न किया जाए। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 26 मई को कृष्ण जन्मभूमि के टाइटल सूट के सभी मामलों को अपने पास ट्रांसफर करने का फैसला दिया था।
दरअसल, इस मामले को लेकर रंजना अग्रिहोत्री सहित पांच याचिकाकर्ताओं ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में एक नई याचिका डाली थी। जिसमें राम मंदिर मुद्दे की तर्ज पर सुनवाई करने की मांग की थी।
याचिकाकर्ताओं की ओर से हरिशंकर जैन और विष्णु शंकर जैन ने दलील दी कि चूंकि राष्ट्रीय महत्व का ये मामला बेहद संवेदनशील और दो समुदायों से जुड़ा है। लिहाजा हाईकोर्ट ही सीधे इस मामले की सुनवाई करे। इस मामले में आठ दिन तक सुनवाई होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस अरविंद कुमार मिश्रा (प्रथम) की एकल पीठ ने इस ट्रांसफर याचिका पर सुनवाई पूरी कर फैसला सुरक्षित रख लिया था।
इलाहाबाद हाईकोर्ट की एकल पीठ के जज अरविंद कुमार मिश्रा की पीठ ने कहा था कि अब मथुरा में श्री कृष्ण जन्मभूमि से संबंधित विवाद का ट्रायल हाईकोर्ट में ही होगा। हिंदू पक्ष हाईकोर्ट के इस फैसले को अपनी बड़ी जीत की तरह से देख रहा है जबकि मुस्लिम पक्ष अब इस मामले को लेकर ऊपरी अदालत में जाने की योजना बना रहा है।