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बच्ची से बलात्कार, हत्या जघन्य अपराध; दोषी आलम मौत की सज़ा का हकदार है”: अभियोजन पक्ष ने कोच्चि कोर्ट से कहा

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कोच्चि पुलिस ने पॉस्को की अदालत से भयावह अलुवा बाल बलात्कार और हत्या मामले में दोषी व्यक्ति को मौत की सजा देने की मांग की है।

सजा की मात्रा पर बहस के दौरान, अभियोजन पक्ष ने बिहार की 5 वर्षीय लड़की के साथ बलात्कार और हत्या के लिए अश्वक आलम (प्रवासी मजदूर) के लिए मौत की सजा की मांग की है।

लोक अभियोजक जी मोहनराज ने कहा, विशेष पॉस्को अदालत के न्यायाधीश के सोमन, जिन्होंने 4 नवंबर को आलम को दोषी ठहराया था, 14 नवंबर को सजा सुनाएंगे।

सजा पर बहस समाप्त होने के बाद, मोहनराज ने अदालत के बाहर संवाददाताओं से मुलाकात की और कहा, अभियोजन पक्ष ने तर्क दिया कि मामला दुर्लभतम श्रेणी में आता है और इसलिए दोषी को उच्चतम सजा दी जानी चाहिए।

अभियोजक ने कहा, दूसरी ओर बचाव पक्ष ने कम सजा के कारणों के रूप में दोषी की उम्र और उसके सुधार की संभावना का हवाला दिया।

आलम ने खुद अदालत में दावा किया कि अन्य आरोपियों को छोड़ दिया गया था और केवल उन्हें ही मामले में पकड़ा गया था और इसके अलावा उन्होंने कोई अन्य दलील नहीं दी। अदालत ने आरोप पत्र में आलम को सभी 16 अपराधों का दोषी पाया।

अभियोजक ने पहले कहा, 16 में से 5 अपराधों में मौत की सजा है।

नाबालिग लड़की को 28 जुलाई को उसके किराए के घर से अपहरण करने के बाद उसके साथ क्रूरतापूर्वक बलात्कार किया गया और गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी गई।

लड़की का शव पास के अलुवा में एक स्थानीय बाजार के पीछे एक दलदली इलाके में एक ढेर में फेंका हुआ पाया गया और सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया।

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About the Author: Neha Pandey

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