राजद सुप्रीमो लालू प्रसाद के साले और पूर्व सीएम राबड़ी देवी के भाई अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव ने गोपालगंज की एमपी-एमएलए कोर्ट में सरेंडर कर दिया। चुनाव आचार संहिता उल्लंघन के तीन साल पुराने मामले में कोर्ट ने
बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव के मामा और पूर्व सांसद साधु यादव को दोषी करार दिया और इस मामले में ₹1000 का जुर्माना लगाया।
अभियोजन पदाधिकारी आनंद शंकर शर्मा ने कहा कि पूर्व सांसद अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव ने अदालत में गुहार लगाते हुए कहा ‘आदर्श आचार संहिता का यह पहला अपराध है, भविष्य में इस तरह के किसी आपराधिक गतिविधि में शामिल नहीं होंगे। इतना ही नही उन्होंने यह भी कहा कि आगे हमेशा कानून और एक जिम्मेदार नागरिक के रूप में अपने कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे।
अदालत ने पूर्व सांसद की दलीलों को सुनने के बाद भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत ₹1000 का जुर्माना लगाया।इसके बाद पूर्व सांसद के तरफ से जुर्माना राशि जमा कराया गया और फिर उन्हें अदालत ने नियमित जमानत देते हुए बरी कर दिया।
दरसअल 16 अक्तूबर 2020 को विधानसभा चुनाव के दौरान बसपा प्रत्याशी साधु यादव पर बिना अनुमति के जुलूस हजियापुर से निकाल कर मौनिया चौक की ओर ले जाया गया और इस दौरान पूरे शहर में नारेबाजी की गयी। उस समय नगर थाने में सदर प्रखंड के सीओ विजय सिंह के द्वारा आदर्श आचार संहित उल्लंघन की प्राथमिकी दर्ज करायी थी। इसी मामले में कोर्ट ने उन्हें समन जारी किया था।