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‘द केरला स्टोरी’ फिल्म की रिलीज पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार, 5 मई को रिलीज़ होगी फ़िल्म

Kerala Story

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को फिल्म ‘द केरला स्टोरी’ की रिलीज को चुनौती देने वाली एक याचीका पर सुनवाई से इनकार कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने याचिकाकर्ता को कहा कि वो हाई कोर्ट में याचीका दाखिल करें। कोर्ट ने तल्ख टिप्पणी करते हुए कहा कि हर मामले में राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट सीधे नही आ सकते हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम सुपर हाई कोर्ट नही बन सकते। यह कहते हुए कोर्ट ने याचिकाकर्ता को हाई कोर्ट में याचीका दाखिल करने को कहा। याचीका में कहा गया है कि सुदीप्तो सेन द्वारा निर्देशित और विपुल अमृतलाल शाह द्वारा निर्मित ‘द केरल स्टोरी’ फिल्म ने यह दावा किया है कि केरल की लगभग 32,000 महिलाओं को धोखे से इस्लाम में परिवर्तित किया गया और आईएसआईएस में शामिल होने के लिए मजबूर किया गया।

याचिका में कहा गया है कि केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन, राज्य की सत्तारूढ़ सीपीआई (एम), और विपक्षी कांग्रेस सभी ने फिल्म के खिलाफ बात की है, यह दावा करते हुए कि यह सांप्रदायिक नफरत को भड़काने और केरल को नकारात्मक रोशनी में चित्रित करने के लिए झूठा प्रचार फैलाती है।

फिल्म के मुताबिक उन लडकियों की कहानी है जो नर्स बनना चाहती थी लेकिन ISIS की आतंकी बन गई। हाल ही मे फिल्म का ट्रेलर रिलीज किया गया है। ‘द केरला स्टोरी’ के ट्रेलर में ब्रेन वॉश, लव जिहाद, हिजाब और आईएसआईएस जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया गया है> फिल्म में दावा किया गया है कि यह केरल की उन 32 हजार लापता लड़कियों की कहानी है जिनका ब्रेनवॉश करके पहले उन्हें इस्लाम कबूल करने पर मजबूर किया गया और बाद में आईएसआईएस आतंकवादी बना दिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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