बीरभूम जिले की अदालत ने मंगलवार तृणमूल कांग्रेस नेता अनुब्रत मंडल को हत्या के प्रयास मामले में 2,000 रुपये की मुचलके पर जमानत दे दी है। साथ ही अनुब्रत मंडल की रिमांड सात दिन और बढ़ाने की राज्य पुलिस की याचिका भी खारिज कर दिया।
अनुब्रत मंडल को जमानत तो मिल गई लेकिन अभी वो जेल में ही रहेंगे क्योंकि उन्हें मवेशी व कोयला तस्करी कांड में सीबीआइ और ईडी ने मामला दर्ज कर रखा है।करोड़ों रुपये की मवेशी तस्करी मामले में मंडल को न्यायिक हिरासत के तहत आसनसोल जेल वापस जाना होगा।
अदालत के निर्देशानुसार राज्य पुलिस ने हत्या के प्रयास के नए मामले से संबंधित दस्तावेज और केस डायरी ईडी को सौंप दी।
वही 21 दिसंबर को दिल्ली हाई कोर्ट से तृणमूल कांग्रेस के नेता अनुब्रत मंडल को राहत मिल गई थी। दिल्ली हाई कोर्ट में ईडी ने मौखिक आश्वासन दिया गया कि वह 9 जनवरी तक टीएमसी नेता अनुब्रत मंडल के खिलाफ दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट द्वारा जारी किए गए पेशी वारंट को क्रियान्वित नहीं करेगी।