उत्तरप्रदेश की भदोही की एक फास्ट ट्रैक एमपी-एमएलए अदालत ने पूर्व विधायक विजय मिश्रा को एक महिला गायक के साथ बलात्कार के मामले में 15 साल जेल की सजा सुनाई और दोषी पूर्व विधायक पर धारा 376 (2) एन के तहत 1 लाख रुपये का जुर्माना लगाया है।
इसी मामले में आपराधिक धमकी (धारा 506), दो साल की कैद और 10,000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है और दोनों सजाएं एक साथ चलेंगी। विजय मिश्र ज्ञानपुर से चार बार विधायक रहे है।
न्यायाधीश सुबोध सिंह ने अपने आदेश में कहा कि इस मामले में जेल में बितायी गयी अवधि को सजा में समायोजित किया जायेगा और जुर्माने की राशि नियमानुसार पीड़िता को मुआवजे के रूप में दी जायेगी।
विजय मिश्रा, उनके बेटे और पोते पर अक्टूबर 2020 में 25 वर्षीय गायिका से कथित तौर पर बलात्कार करने का मामला दर्ज किया गया था।
2014 में एक कार्यक्रम के लिए अपने घर बुलाकर एक लड़की से कथित तौर पर बलात्कार करने के आरोप में विजय मिश्रा, उनके बेटे और उनके पोते के खिलाफ गोपीगंज पुलिस स्टेशन में प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
पीड़िता की शिकायत के अनुसार, उसे 2014 में मिश्रा के आवास पर गाने प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था और जब वह कार्यक्रम से पहले अपने कपड़े बदल रही थी, तो मिश्रा उसके कमरे में घुस गया और उसके साथ बलात्कार किया था। बाद में मिश्रा ने उसे धमकी दी कि अगर उसने इस घटना के बारे में किसी और को बताया तो उसे गंभीर परिणाम भुगतने होंगे।
शिकायत के अनुसार, पूर्व विधायक ने अपने प्रयागराज आवास और वाराणसी के एक होटल में भी उसका यौन उत्पीड़न किया था। वह उसे वीडियो कॉल भी करता था और आपत्तिजनक तस्वीरें भी भेजता था।
शिकायत में यह भी कहा गया है कि जब विजय मिश्रा ने अपने बेटे विष्णु मिश्रा और पोते विकास मिश्रा से गायिका को उसके घर छोड़ने के लिए कहा, तो वे उसे दूसरी इमारत में ले गए और उन्होंने भी उसके साथ बलात्कार किया।
हालांकि पर्याप्त साक्ष्य के अभाव में विष्णु मिश्रा और विकास मिश्रा को बरी कर दिया गया था।