ओडिशा के बरहमपुर जिला अदालत ने एक पूर्व विधायक सहित 13 लोगों को आरआई विनय मेहर की हत्याकांड मामले में दोषी मानते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई हैं। बरहमपुर की अतिरिक्त जिला अदालत के जज ने पूर्व विधायक नारायण रेड्डी समेत 13 लोगों को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अदालत ने यह सजा 1998 में हुई तत्कालीन पुलिस इंस्पेक्टर विनय मेहर की हत्याकांड मामले में सुनाई है।
दरअसल 1998 में टाटा कंपनी की जमीन के अधिग्रहण के दौरान पुलिस और जनता आपस में भिड़ गई थी। गंजाम जिले के सिंधी गांव में टाटा के कब्जे वाली जमीन को लेकर स्थानीय लोगों के साथ एक बैठक हो रही थी। बैठक चल ही रही थी कि अचानक हंगामा शुरू हो गया।
इस घटना में पुलिस इंस्पेक्टर विनोद मेहर की मौत हो गई थी। इस मामले में नारायण रेड्डी समेत 22 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया था। 22 में से आठ लोगों की मौत हो चुकी है।