आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय ने मंगलवार को कौशल विकास मामले में तेलुगु देशम पार्टी के प्रमुख चंद्रबाबू नायडू की जमानत याचिका 19 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है।
चंद्रबाबू नायडू की कानूनी टीम के कुछ सदस्यों की अनुपस्थिति के कारण टीम के बाकी सदस्यों ने सुनवाई को कल के लिए स्थगित करने का अनुरोध किया लेकिन उच्च न्यायालय ने सुनवाई 19 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी।
इससे पहले, आंध्र प्रदेश सरकार ने शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया कि फाइबरनेट घोटाला मामले में पूर्व मुख्यमंत्री नारा चंद्रबाबू नायडू को 18 अक्टूबर तक गिरफ्तार नहीं किया जाएगा।
न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति बेला एम त्रिवेदी की पीठ ने मामले में अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली नायडू की याचिका पर सरकार को नोटिस भी जारी किया और मामले की सुनवाई 17 अक्टूबर को तय की है।
शीर्ष अदालत इस सप्ताह की शुरुआत में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय द्वारा उन्हें अग्रिम जमानत देने से इनकार करने के आदेश के खिलाफ नायडू की विशेष अनुमति याचिका पर सुनवाई कर रही थी।
पीठ ने नायडू द्वारा दायर एक अन्य याचिका पर भी गौर किया, जिसमें कौशल विकास घोटाले में उनके खिलाफ दर्ज एफआईआर को रद्द करने की मांग की गई है। उन्होंने एफआईआर रद्द करने की उनकी याचिका खारिज करने के हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी है। नायडू फिलहाल न्यायिक हिरासत में हैं।