मुंबई स्थित स्पेशल मजिस्ट्रेट कोर्ट ने अमरावती से सांसद नवनीत राणा और उनके पिता हरभजन कुण्डल के खिलाफ आपराधिक मुकदमा जारी रखने का आदेश दिया है। इससे पहले सांसद नवनीत राणा और उनके पिता ने आरोप मुक्त किए जाने का आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया और दोनों को अदालत में पेश होने का हुक्म दिया ताकि उन पर आरोप तय किये जा सकें।
सांसद नवनीत राणा को बॉम्बे हाई कोर्ट ने 2021 में अपना जाली प्रमाण पत्र सरेंडर करने का आदेश दिया था। अदालत ने ये पाया था के कास्ट सर्टिफिकेट तथ्यों को छिपा कर बनाया गया था। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में ये कहा था की “जाति प्रमाण पत्र बनवाने के आवेदन को जान-बूझ के इसलिए डाला गया था ताकि नवनीत राणा दलितों के लिए आरक्षित सीट से चुनाव लड़ सकें।”
राणा ने इसके बाद सर्वोच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाया और इसके जवाब में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी। इसके बीच जयंत वंजारी ने एक शिकायत दर्ज कराई जिसपर चार्जशीट फाइल होने से पहले प्राथमिकी दर्ज़ की गयी थी।