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न्यूज़क्लिक विवाद: अदलात ने पुरकायस्थ, चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा

Prabeer Purkayastha

दिल्ली की एक अदालत ने न्यूज़क्लिक के संस्थापक प्रबीर पुरकायस्थ और मानव संसाधन विभाग के प्रमुख अमित चक्रवर्ती को 10 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जिन्हें कथित चीन समर्थक प्रचार प्रसार के लिए पैसे को लेकर समाचार पोर्टल पर लगे आरोपों पर आतंकवाद विरोधी कानून यूएपीए के तहत दर्ज मामले में गिरफ्तार किया गया था।

दोनों को दोपहर मंगलवार को करीब 2:50 बजे अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश हरदीप कौर के सामने पेश किया गया, जिसके बाद अभियोजन पक्ष ने दोनों के लिए 10 दिनों की न्यायिक हिरासत की मांग की थी।

एएसजे कौर ने कहा, “यह सर्वमान्य स्थिति है कि वर्तमान मामले में कार्यवाही के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय द्वारा कोई रोक नहीं है।”

न्यायाधीश ने दोनों आरोपी व्यक्तियों के वकील की दलीलों पर गौर किया, जिसके अनुसार उन्होंने दोनों की गिरफ्तारी और अदालत द्वारा पारित पहले रिमांड आदेश को दिल्ली उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती दी थी। उन्होंने कहा, “उन्होंने एफआईआर को रद्द करने के लिए एक याचिका भी दायर की है, हालांकि वर्तमान मामले में कार्यवाही के खिलाफ दिल्ली उच्च न्यायालय ने कोई रोक नहीं लगाई है।”

याचिका के अनुसार, जांच के दौरान घटनाक्रम के आधार पर, बाद के चरण में आरोपी व्यक्तियों की अतिरिक्त पुलिस हिरासत की आवश्यकता हो सकती है, जिसके लिए एक अलग आवेदन दायर किया जाएगा। अदालत ने कहा कि दोनों आरोपियों के वकीलों ने न्यायिक हिरासत की याचिका का विरोध किया था।

इसमें कहा गया है कि पुरकायस्थ के वकील अर्शदीप सिंह खुराना ने कहा था कि यह आर्थिक अपराध शाखा (EOW), प्रवर्तन निदेशालय (ED) और आयकर विभाग सहित विभिन्न एजेंसियों द्वारा कई जांच का मामला है। ईडी की पिछली जांच के मामले में, दिल्ली उच्च न्यायालय ने जून 2021 में पुरकायस्थ को सुरक्षा प्रदान की थी और एजेंसी को उनके खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं करने का भी निर्देश दिया था, अदालत ने उनकी दलीलों पर ध्यान देते हुए कहा।

इसमें कहा गया है कि वकील ने तर्क दिया था कि स्पेशल सेल ने “इस सुरक्षा से बचने” के लिए एक नई एफआईआर दर्ज की थी और पुरकायस्थ द्वारा कोई आपराधिक कृत्य नहीं किया गया था।

अदालत ने कहा कि चक्रवर्ती के वकील ने कहा था कि उनके मुवक्किल का नाम एफआईआर में केवल दो स्थानों पर उल्लेखित था और उनके खिलाफ कोई विशेष आरोप नहीं था। इसमें कहा गया है कि तर्कों का विरोध करते हुए, विशेष लोक अभियोजक (एसपीपी) अतुल श्रीवास्तव ने कहा था कि पुरकायस्थ के वकील इस अदालत को “गुमराह” कर रहे थे क्योंकि उनके द्वारा उद्धृत शीर्ष अदालत के 2013 के फैसले के तथ्य वर्तमान मामले से अलग थे।

दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने 3 अक्टूबर को पुरकायस्थ और चक्रवर्ती को गिरफ्तार किया था। पुलिस ने दिल्ली में न्यूज़क्लिक के कार्यालय को भी सील कर दिया था। एफआईआर के मुताबिक, न्यूज पोर्टल को बड़ी मात्रा में फंड चीन से “भारत की संप्रभुता को बाधित करने” और देश के खिलाफ असंतोष पैदा करने के लिए आया था।

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About the Author: Neha Pandey

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