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आनंदमोहन की रिहाई पर हाईकोर्ट कर सकती है हस्तक्षेप, 29 साल पहले मारे गए DM की पत्नी ने भी राष्ट्रपति से लगाई गुहार

Uma devi

लगभग 29 साल पहले आनंद मोहन सिंह के उकसाने पर भीड़ द्वारा मारे गए डीएम जी कृष्णईया की पत्नी उमा देवी ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्रीसे गुहार लगाई है कि कथित बिहार जेल मैनुअल संशोधन से अपराधियों को लाभ हुआ है आम आदमी नहीं। उनके पति के हत्यारे आनंदमोहन सिंह को रिहा करके जनभावना को ठेस पहुंचाई गई है। बिहार जेल मैनुअल 2012 का संशोधन, जिसके अनुसार 14 या 20 साल जेल की सजा काट चुके दोषियों को अब रिहा किया जाना, “मनमाना और अनुचित” है। इसी को आधार बनाकर, एक वकील ने भी सरकार के इस कदम के खिलाफ पटना उच्च न्यायालय में गुरुवार को याचिका दायर की है।
हाईकोर्ट में याचिका दायर करने वाली अलका वर्मा ने बताया कि जेल मैनुअल का संशोधन लोगों की भलाई के लिए नहीं है। अदालत से इस आधार पर हस्तक्षेप करने की उम्मीद है।
“संशोधन नेक नहीं है क्योंकि यह मनमाना है और इसकी उपयोगिता समझ में नहीं आती है। यदि हम इसके उपयोग को समझने की कोशिश करते हैं, तो इसका मतलब है कि आपने अपराधियों को लाभ पहुंचाया है। संशोधन लोगों की भलाई के लिए होना चाहिए। यह जनता के लिए नहीं है।” सरकार ने लोक सेवकों से परामर्श भी नहीं किया। यह एक मनमानी कार्रवाई है। संशोधन मनमाना और अनुचित है। मुझे इस आधार पर अदालत के निष्कर्ष की उम्मीद है।

गैंगस्टर से राजनेता बने आनंद मोहन सिंह के गुरुवार सुबह बिहार की सहरसा जेल से रिहा होने के बाद अधिवक्ता की टिप्पणी आई, एक कदम जो बिहार सरकार द्वारा जेल नियमों में संशोधन के बाद अनिवार्य था, जिसमें उनके सहित 27 दोषियों को रिहा करने की अनुमति दी गई थी। गैंगस्टर से नेता बने संजय पहले अपने विधायक बेटे चेतन आनंद की सगाई समारोह में शामिल होने के लिए 15 दिनों की पैरोल पर थे। पैरोल की अवधि पूरी होने के बाद वह 26 अप्रैल को सहरसा जेल लौटा था।

इससे पहले बुधवार को राज्य के कारागार विभाग ने राज्य की विभिन्न जेलों से करीब 14 दोषियों को रिहा किया था। आनंद मोहन सिंह ने भीड़ को उकसा कर 5 दिसंबर 1994 को मुजफ्फरपुर में गोपालगंज के जिलाधिकारी जी कृष्णैया की हत्या करवा दी थी। उन्हें उनकी आधिकारिक कार से बाहर खींच लिया गया और पीट-पीट कर मार डाला गया। 1985 बैच के आईएएस अधिकारी जी कृष्णय्या वर्तमान तेलंगाना के महबूबनगर के रहने वाले थे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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