ENGLISH

25 सालों से अलग रह रहे पति-पत्नी की शादी को सुप्रीम कोर्ट ने भंग कर दिया

divorce

अदालत ने कहा कि दंपती को शादी के बंधन में बंधे रहने के लिए कहना ‘क्रूरता को मंज़ूरी देना है।जस्टिस सुधांशु धूलिया और जस्टिस जेबी पारदीवाला की पीठ ने दिल्ली के इस जोड़े के विवाह को खत्म करते हुए कहा, हमारे सामने एक ऐसा शादीशुदा जोड़ा है जो मुश्किल से चार साल तक एक जोड़े के रूप में साथ रहा और पिछले 25 सालों से अलग रह रहे है, उनका कोई बच्चा भी नहीं है। इनका वैवाहिक बंधन पूरी तरह से टूटा हुआ है और इस टूटे हुए रिश्ते को फिर से जोड़ने की कोशिशें बेकार हैं।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हमें इसमें कोई संदेह नहीं है कि यह रिश्ता खत्म होना चाहिए क्योंकि इसकी निरंतरता को कायम रखना ‘क्रूरता’ को मंज़ूरी देना होगा। कोर्ट के इन्हीं शब्दों के साथ वैधानिकता के कच्चे रेश्मी डोरे से बंधा रिश्ता टूट गया। सुप्रीम कोर्ट ने शादी भंग करने के आदेश के साथ दोनों को विवाह के बंधन से मुक्त कर दिया।

Recommended For You

About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *