महाराष्ट्र के भिवंडी शहर की ठाणे की अदालत ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि के एक मामले की सुनवाई और पेश होने से स्थायी छूट के उनके अनुरोध की सुनवाई एक अप्रैल तक के लिए टाल दी। श्री गांधी के वकील (एडवोकेट नारायण अय्यर) ने प्रथम श्रेणी के न्यायिक मजिस्ट्रेट एलसी वाडिकर के समक्ष स्थायी छूट के लिए आवेदन प्रस्तुत किया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ (आरएसएस) के एक स्थानीय पदाधिकारी राजेश कुंटे ने 2014 में ठाणे के भिवंडी क्षेत्र में राहुल गांधी के भाषण को सुनने के बाद उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था, जहां कांग्रेस नेता ने आरोप लगाया था कि महात्मा गांधी की हत्या के पीछे आरएसएस का हाथ था। राहुल गांधी ने इस आधार पर पेश होने से छूट मांगी कि वह दिल्ली के निवासी हैं और लोकसभा सदस्य हैं और अनुरोध किया कि जब भी आवश्यकता हो, सुनवाई में उनके वकील द्वारा उनका प्रतिनिधित्व करने की अनुमति दी जाए। अधिवक्ता नंदू फड़के (शिकायतकर्ता के प्रतिनिधि) ने अदालत को सूचित किया कि वे मामले की सुनवाई के लिए तैयार हैं, जो 1 अप्रैल को होगी।