अंकिता भंडारी हत्याकांड की जांच कर रही उत्तराखंड पुलिस को बुधवार को एक बड़ी कामयाबी मिली है। उत्तराखंड में कोटद्वार की प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट अदालत ने बुधवार को अंकिता भंडारी हत्याकांड के मुख्य आरोपी भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) से निष्कासित नेता के बेटे पुलकित आर्य के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट को मंजूरी दे दी है। अदालत ने आरोपी पुलकित आर्य से वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए सहमति ली, जिसके बाद फैसला अपना सुनाया।
इससे पहले इसी हफ्ते कोर्ट ने अंकिता भंडारी हत्याकांड के आरोपियों के नार्को और पॉलीग्राफ टेस्ट पर फैसला 5 दिन के लिए टाल दिया था। यह मामला 19 साल की अंकिता का है, जिसका शव 24 सितंबर को ऋषिकेश में चिल्ला नहर से बरामद किया गया था। अधिकारियों को उसका शव मिलने से पहले कम से कम छह दिनों पहले उसके लापता होने की सूचना दी गई थी। उन्होंने भाजपा से निष्कासित नेता विनोद आर्य के बेटे पुलकित आर्य द्वारा संचालित एक रिसॉर्ट में रिसेप्शनिस्ट के रूप में काम किया था। पुलकित आर्य को कथित तौर पर कहासुनी के बाद नहर में धकेलने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। मामले में दो और लोगों अंकित गुप्ता और सौरभ भास्कर को भी गिरफ्तार किया गया है।