दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई रिमांड कोर्ट ने दो दिन के लिए और बढ़ा दी है। इसके अलावा उनकी जमानत अर्जी पर भी 10 मार्च को दोपहर 2 बजे सुनवाई होगी। कोर्ट के इस रुख से अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी की चिंताएं बढ़ गई हैं।
मनीष सिसोदिया की रिमांड बढाए जाने की मांग करते हुए सीबीआई ने कोर्ट से कहा कि गवाहों के सामने सिसोदिया को बिठाकर पूछताछ करनी है। कुछ दिल्ली सरकार के अफसरों के साथ बिठाकर पूछताछ की गई है। साजिश कि जांच करनी है। कुछ Digital Evidence हैं, उन्हें रखकर पूछताछ करनी है। जज ने सीबीआई से केस डायरी मांगी और पूछा कितने घंटे पूछताछ की है? सीबीआई ने कहा कि एक दवा के चक्कर में हमारा एक दिन खराब हुआ। सिसोदिया ने उस दवा की मांग की थी।
सिसोदिया के वकील ने कहा की जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं ऐसा कहकर रिमांड देने का ग्राउंड नहीं हो सकता। सीबीआई ने कोर्ट को जानकारी दी कि पूरे पूछताछ की रिकॉर्डिंग CD में है। उसे कोर्ट में दिखा नहीं सकते। सीबीआई ने कोर्ट में जानकारी दी कि रोजाना रात 8 बजे तक पूछताछ होती है। एक दिन पूरा सुप्रीम कोर्ट में चला गया। सीबीआई ने कहा कि कुछ दस्तावेज मिसिंग है, जिनको बरामद करना है।
मनीष सिसोदिया के वकील ने कहा कि जब तक वो जुर्म कबूल न कर लें, क्या तब तक उन्हें कस्टडी चाहिए? सिसोदिया के वकील ने कहा कि कई महीनों तक गिरफ्तार नहीं किया, अब अचानक गिरफ्तार किया और रिमांड बढ़ाने की मांग कर रहे हैं। अब कहां से सारी चीज़ें अचानक से मिलने लगीं। हमने हाईकोर्ट में गिरफ्तारी को चैलेंज किया है। इस पर जज ने कहा कि क्या आपने रिमांड को भी चैलेंज किया है? कोर्ट ने कहा कि अगर आपको लगता है कि रिमांड का आदेश गलत है तो उसको हाई कोर्ट में चुनौती दीजिए।
सिसोदिया के वकील ने कहा कि उनकी पत्नी का स्वास्थ्य बेहद खराब है, बीते 20 साल से गंभीर बीमारी से ग्रसित हैं। सिसोदिया कहीं भाग नहीं रहे हैं। पहले वाले ग्राउंड के आधार पर अब फिर सीबीआई तीन दिन रिमांड बढ़ाने की मांग कर रही है। सीबीआई कह रही है कि वह जांच में सहयोग नहीं कर रहे। जवाब नहीं दे रहे हैं। पहले जैसे समान ग्राउंड के आधार पर सीबीआई रिमांड बढ़ाने की मांग नहीं कर सकती। सीबीआई की रिमांड कॉपी में कुछ ठोस नहीं है। वही पुराने आरोप हैं। कोर्ट ने सीबीआई से पूछा कि आप मनीष सिसोदिया का किससे आमना-सामने कराना चाहते हैं? सीबीआई ने कहा कि हम कोर्ट में नहीं बता सकते हैं।
सिसोदिया के वकील ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप अनुच्छेद 32 के तहत यहां नही आ सकते।।लेकिन आप अन्य कानूनी समाधान ले सकते हैं। मनीष सिसोदिया को रिहा किया जाए। होली के बाद 9 मार्च को मनीष सिसोदिया दुबारा जांच में शामिल हो जाएंगे। इस पर सीबीआई ने कहा की सिसोदिया की बेल याचिका पर जवाब देने के लिए उनको 15 दिन का टाइम चाहिए। इसके बाद सीबीआई कोर्ट ने आज फैसला सुरक्षित रख लिया है। आब 10 मार्च को 2 बजे मामले की सुनवाई होगी।
दिल्ली शराब नीति मामले में आरोपी आम आदमी पार्टी (Aam Aadmi Party) के नेता फिलहाल सीबीआई हिरासत में हैं। इसी मामले में मनीष सिसोदिया ने जमानत के लिए आवेदन किया है। पूर्व उपमुख्यमंत्री राष्ट्रीय राजधानी के लिए एक शराब नीति तैयार करने में भ्रष्टाचार के आरोप का सामना कर रहे हैं। इस शराब नीति को दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) जांच का आदेश देने के बाद रद्द कर दिया गया था।