सागर धनखड़ हत्या के मुख्य आरोपी ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार को रोहिणी कोर्ट ने अंतरिम ज़मानत दे दी है। दरअसल, सुशील कुमार के पिता का बीते दिवस देहावसान हो गया था। सुशील के वकीलों ने रोहिणी कोर्ट में पिता के अंतिम संस्कार में शामिल होने के लिए जमानत अर्जी दाखिल की थी।
रोहिणी कोर्ट मानवीय आधार का हवाला देते हुए पहलवान सुशील कुमार को चार दिन की अंतरिम जमानत पर रिहा किए जाने के आदेश पारित किए।
रोहिणी कोर्ट ने सुशील कुमार को एक लाख रुपये की राशि और इतनी ही राशि के दो मुचलके पर अंतरिम जमानत के निर्देश दिए। ओलंपिक पदक विजेता पहलवान सुशील कुमार 2 जून, 2021 से न्यायिक हिरासत में हैं
कोर्ट ने जमानत देते हुए कहा इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि आरोपी के पिता का कल निधन हो गया था और उनका अंतिम संस्कार आज ही किया जाना है, मानवीय आधार पर आरोपी को 6 मार्च से 9 मार्च तक केवल व्यक्तिगत मुचलके पर अंतरिम जमानत पर रिहा किया जा रहा है।