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कोलकाता की अदालत ने ISF नेता और भांगर विधायक नौशाद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज की

ISF, Naushad Siddiqui

कोलकाता की सत्र अदालत ने इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के नेता और भांगड़ के विधायक नौशाद सिद्दीकी की जमानत याचिका खारिज कर दी है. नौशाद सिद्दीकी को पुलिस पर हमला करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और शनिवार को उन्हें 15 फरवरी तक जेल हिरासत में भेज दिया गया था। 25 जनवरी को, इंडियन सेक्युलर फ्रंट (ISF) के समर्थकों ने पार्टी नेता नौशाद सिद्दीकी और 17 अन्य कार्यकर्ताओं की गिरफ्तारी के खिलाफ कोलकाता में एक विरोध मार्च निकाला।

विरोध मार्च सियालदह से शुरू हुआ और एस्प्लेनेड तक पहुंचा। आईएसएफ विधायक नौशाद सिद्दीकी को 17 पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ गिरफ्तार किया गया और 1 फरवरी तक पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। नौशाद कोलकाता में अपनी पार्टी के स्थापना दिवस के अवसर पर एक रैली को संबोधित कर रहे थे, जब आईएसएफ कार्यकर्ता कोलकाता पुलिस से भिड़ गए। पिछले मंगलवार को, ISF ने नौशाद को पुलिस द्वारा रिहा नहीं करने पर पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन की चेतावनी दी थी।

इंडियन सेक्युलर फ्रंट के संस्थापक पीरजादा मोहम्मद अब्बास सिद्दीकी ने पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि टीएमसी आईएसएफ की बढ़ती ताकत से डरती है और उन्हें अपने अधीन करने की कोशिश कर रही है।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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