गुरुग्राम की जिला अदालत ने एक शख्स को अपने ही दोस्त की हत्या का दोषी करार देते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है।
गुरुग्राम के एडिशनल सेशन जज अभिषेक फुटेला ने महज़ 40 रुपये के विवाद में दोस्त के सिर को पत्थर से कुचलने वाले रवि को हत्या का दोषी करार दिया और उसे गंभीर अपराध मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि रवि को पुख्ता सबूतों और गवाहों के आधार पर सजा दी गई। कोर्ट ने हत्याभियुक्त पर 10 हजार रुपये जुर्माना भी लगाया गया है। कोर्ट ने अगर दोषी जुर्माना नहीं भरता तो एक साल की उसे अतिरिक्त कैद काटनी पड़ेगी।
दरअसल, हरियाणा के बिलासपुर थाने में 13 सितंबर 2018 को एक एफआईआर हत्या के आरोप में दर्ज हुई थी। पुलिस को जानकारी मिली थी कि नल्हड़ मेडिकल कॉलेज में राजस्थान निवासी ताराचंद नामक युवक की मौत हो गई है। मृतक के पिता ने आरोप लगाया था कि सतीश, सुभाष, लखन और रवि ने ताराचंद की हत्या कर दी। जब पुलिस ने जांच की तो पता चला कि खाने के बाद पेमेंट करने को लेकर 40 रुपये के विवाद में रवि ने सिर पर पत्थर मारा था। जिससे उसकी मौत हो गई थी।