उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत सात साल पुराने मामले एक विवाहिता की दहेज हत्या के दोषी पति शहजाद को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही पति पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर शहजाद को दो साल दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।
उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता मुन्नू लाल मिश्र ने मीडिया को बताया कि साल 2011 में बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के रत्तापुर गांव निवासी शहजाद अली का निकाह श्रावस्ती के भिन्गा कोतवाली क्षेत्र के विशुनपुर गांव की रहने वाली ताजिना से हुआ था।
तीन नवंबर 2015 को ताजिना की मां राबिया को सूचना मिली थी कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। वही हत्या के बाद शहजाद ने अपनी सास से कहा था कि ताजिना की मौत सांप के काटने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर लगी गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया था।
पुलिस ने हत्या, महिला के साथ अत्याचार और दहेज अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शहजाद को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान शहजाद दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया गया था।