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दहेज हत्याः यूपी की बहराइच कोर्ट ने मुस्लिम पति को सुनाई ताउम्र कैद और 56000 हजार जुर्माने की सजा

Dowry Death

उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की एक अदालत सात साल पुराने मामले एक विवाहिता की दहेज हत्या के दोषी पति शहजाद को उम्रकैद की सजा सुनाई है साथ ही पति पर 56 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जुर्माना अदा नहीं करने पर शहजाद को दो साल दो माह की अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी।

उत्तर प्रदेश शासकीय अधिवक्ता मुन्नू लाल मिश्र ने मीडिया को बताया कि साल 2011 में बहराइच के रानीपुर थाना क्षेत्र के रत्तापुर गांव निवासी शहजाद अली का निकाह श्रावस्ती के भिन्गा कोतवाली क्षेत्र के विशुनपुर गांव की रहने वाली ताजिना से हुआ था।

तीन नवंबर 2015 को ताजिना की मां राबिया को सूचना मिली थी कि उसकी बेटी की मौत हो गई है। वही हत्या के बाद शहजाद ने अपनी सास से कहा था कि ताजिना की मौत सांप के काटने से हुई है, लेकिन पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सिर पर लगी गंभीर चोट को मौत का कारण बताया गया था।

पुलिस ने हत्या, महिला के साथ अत्याचार और दहेज अधिनियम की विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर शहजाद को गिरफ्तार किया था। जांच के दौरान शहजाद दहेज के लिए पत्नी की हत्या करने का दोषी पाया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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