कड़कड़डूमा कोर्ट ने दिल्ली दंगे मामले में 9 अभियुक्तों को दोषी ठहराया है।, इनके ऊपर दंगे भड़काने, गैरकानूनी रूप से इकठ्ठा होने, चोरी, उपद्रव,आगज़नी करने के आरोप हैं।अदालत ने जिन अभियुक्तों को दोषी करार दिया है उनमें मोहम्मद शाहनवाज़, मोहम्मद शोएब,शाहरुख,रशीद उर्फ़ रज़ा,आज़ाद,अशरफ अली,परवेज़,मोहम्मद फैज़ल और राशिद आदि के नाम शामिल है।
दिल्ली दंगों पर अपना आदेश सुनाते हुए अदालत ने कहा कि दोषियों पर जितने आरोप थे वो बिना किसी संदेह के सिद्ध हो चुके हैं। अदालत में पेश किए गए साक्ष्य और गवाहों के बयानों के अनुसार ये आरोपी उस भीड़ का हिस्सा थे जो हिन्दुओं की संपत्ति को ज्यादा से ज्यादा नुकसान पहुँचाना चाहते थे।
कड़कड़डूमा जिला न्यायालय के अनुसार,पुलिस के बार बार रुकने और घर जाने के आग्रह करने के बावजूद, उग्र भीड़ ने याचिकाकर्ताओं के घर में मौजूद संपत्ति को नुकसान पहुँचाया और आगज़नी की। याचिकाकर्ताओं में से एक रेखा शर्मा ने पुलिस को बताया के 24 फरवरी 2020 को, उग्र भीड़ ने उनके घर के पीछे का दरवाज़ा तोडा और घर में घुसकर कई वस्तुओं को नुकसान पहुँचाया, चोरी की और ऊपरी माले पर स्थित एक कमरे में आग लगा दी।
अदालत ने इस बारे में उपलब्ध साक्ष्यों को सही माना साथ ही गवाहों के बयानों से भी अभियोजन पक्ष की कहानी सिद्ध हुई।