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भदोही की अदालत ने शिशु की मौत के लिए दोषी महिला को 3 साल की सजा सुनाई

criminal law

उत्तर प्रदेश की भदोही अदालत ने शुक्रवार को एक महिला को अपनी ननद के 4 माह के बेटे की गैर इरादतन हत्या का दोषी करार देते हुए 3 साल कैद की सजा सुनाई है। भदोही की पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने बताया कि रिपोर्टों के अनुसार, मुन्नी देवी (45) ने एक आवासीय छत से शिशु के सिर पर एक के बाद एक चार ईंटें गिरा दीं, जिससे लड़के की मौत हो गई।

घटना गोपीगंज थाना क्षेत्र के एक गांव की हैm घटना के बाद, मुन्नी देवी पर भारतीय दंड संहिता की धारा 304 के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता प्रवेश तिवारी ने मीडिया को बताया, फास्ट ट्रैक कोर्ट प्रथम की अध्यक्षता कर रहे अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश सुबोध सिंह ने गुरुवार को उसे दोषी ठहराया।

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About the Author: Neha Pandey

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