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राजस्थानः सीकर की सेशन कोर्ट ने हत्यारिन पत्नी समेत 3 को सुनाई उम्र कैद की सजा और ₹ 20 हजार जुर्माना

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राजस्थान की सीकर जिले की अपर सेशन कोर्ट ने शनिवार को एक पत्नी द्वारा प्रेमी के साथ मिलकर पति की गला रेतकर हत्या करने के मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। दो साल पुराने हत्याकांड में कोर्ट ने तीनों आरोपी लक्ष्मी, बनवारी और कृष्ण कुमार को गिरफ्तार कर पुलिस ने अदालत के सामने पेश किया था। अदालत ने उम्र के साथ ही दोषियों पर 20-20 हजार रुपए का जुर्माना भी लगाया है। 

सेशन न्यायाधीश रैना शर्मा ने टिप्पणी करते हुए कहा है कि यह सगे रिश्तों के दम तोड़ने का वीभत्स उदाहरण है। यह न केवल अराजकता की स्थिति उत्पन्न करता है बल्कि राज्य की संप्रभुता का अनादर भी प्रकट करता है।

दरसअल 12 जनवरी 2021 को युवक बोदूराम (मृतक पति) का शव उसके गांव से करीब 2 किलोमीटर दूर बालाजी मंदिर के सामने पड़ा मिला था। सूचना पर पुलिस पहुंची और शव को कब्जे में ले लिया। मृतक के जबड़े और गले पर धारदार हथियार से वार किया गया था। 

पुलिस ने मामले की जांच शुरू की। पुलिस को मृतक की पत्नी पर शक हुआ। पुलिस को जांच में पता चला की बोदूराम की पत्नी दो साल से मायके में रह रही थी। पुलिस ने जब उससे कड़ी पूछताछ की तो उसने सारा जुर्म कबूल लिया। उसने पुलिस को बताया कि उसने प्रेमी और उसके भतीजे के साथ मिलकर पति की हत्या कर दी थी। जिसके बाद पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। अदालत में साक्ष्य और गवाही पूरी होने के बाद न्यायाधीश ने पत्नी सहित तीनों आरोपियों को हत्या का दोषी ठहराया और उम्र कैद की सजा सुनाई।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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