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साल भर तक फिजकल संबंध सहमति से ही हो सकते हैं जबरदस्ती नहीं! सेसन जज ने बरी कर दिया रेप आरोपी

सहमति के संबंध, रेप आरोपी

साल भर हुए फिजिकल रिलेशनशिप में महिला की भी बराबर सहमति, : रेप के आरोपी को कोर्ट ने किया बरी करते हुए कहा

हरियाणा के फतेहाबाद जिला में कोर्ट ने रेप केस के आरोपी को ये कहते हुए बरी कर दिया की साल भर हुए फिजिकल रिलेशनशिप में महिला की भी बराबर सहमति नजर आती है।

अतिरिक्त जिला और सत्र न्यायाधीश बलवंत सिंह की अदालत ने रेप के एक मामले में रेप को सहमति की संज्ञा देते हुए रेप के आरोपी को बरी किया है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा की घटनाक्रम से लगता नही कि आरोपी ने कभी जबरदस्ती की होगी।

कोर्ट ने कहा यह विश्वास करना मुमकिन नही है कि एक व्यक्ति एक वर्ष तक दुष्कर्म करें और महिला अपने पति को बताएं भी नही।

दरअसल रतिया के एक गांव में दो बच्चों की मां ने आरोपी (गुरजीवन सिंह) के खिलाफ डरा धमका कर एक साल तक दुष्कर्म करने का आरोप लगाया था। सदर रतिया पुलिस ने 23 मार्च 2022 को गुरजीवन सिंह के विरुद्ध धारा IPC की 323, 450, 354, 3543, 376, 506 धाराओं के तहम मामला दर्ज किया था। पीड़िता का आरोप था कि वह दो बच्चों की मां है। उसके सास ससुर वृद्ध है और उसका पति मजदूरी करता है।

महिला ने आरोप लगाया था कि उसका पड़ोसी गुरजीवन अक्सर उसे छेड़ता तंग करता था। एक दिन वह उसे घर में अकेला देखकर घुस आया और जबरदस्ती खींचकर कर कमरे में ले गया और बलात्कार किया

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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