उत्तर प्रदेश के बहराइच की एक विशेष अदालत ने बुधवार को एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को दोषी ठहराते हुए 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
विशेष शासकीय अधिवक्ता संत प्रताप सिंह ने बताया कि नाबालिग के पिता ने 4 मई 2013 को नानपारा थाने में आरोपी महेश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई थी।
इससे पहले 30 अप्रैल, 201 को पिता ने एफआईआर में कहा था कि महेश ने उनकी 16 वर्षीय बेटी को स्कूल जाते समय अपहरण कर लिया और उसके साथ बलात्कार किया। पुलिस ने जांच के बाद मामले में आरोप पत्र दाखिल किया।
सिंह ने बताया कि विशेष अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) वरुण मोहित निगम की अदालत ने मंगलवार को आरोपी महेश को दोषी पाया और उसे 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 75,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया।