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2020 के दिल्ली दंगेः मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन ने मांगी पैरोल, कोर्ट ने जेल अधिकारियों से तलब की रिपोर्ट

Tahir Husain, Delhi Riots 2020

दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) का पूर्व पार्षद और उत्तर पूर्वी दिल्ली हिंसा का मुख्य आरोपी ताहिर हुसैन ने कड़कड़डूमा कोर्ट में याचिका दायर कर निजी अस्पताल में इलाज कराने के लिए केंद्रीय जेल से हिरासत में पैरोल की मांग की है।

कड़कड़डूमा कोर्ट के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अमिताभ रावत ने शनिवार को ताहिर हुसैन की याचिका पर जेल अधिकारियों से मेडिकल रिपोर्ट मांगी है। मामले को 11 जनवरी को आगे की सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

शनिवार को उसे दिल्ली हिंसा का आरोपी उमर खालिद और शारजील इमाम सहित अन्य आरोपी व्यक्तियों के साथ अदालत में पेश किया गया। अदालत ने जेल अधिकारियों को उमर खालिद द्वारा जेल में इलेक्ट्रिक केतली और पढ़ने की सामग्री उपलब्ध कराने की मांग वाली याचिका पर जवाब देने के लिए कहा है।

पिछले साल 14 अक्टूबर को, अदालत ने ताहिर हुसैन और उनके भाई शाह आलम सहित छह आरोपी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप तय किए थे, जिसमें कहा गया था कि भीड़ ने “हिंदुओं को मारने और उन्हें नुकसान पहुंचाने” की साजिश रची थी, जिसके परिणामस्वरूप गोली लगने से एक अजय झा घायल हो गए।
न्यायाधीश ने कहा, “इस मामले के तथ्य और साक्ष्य बताते हैं कि ताहिर हुसैन के घर पर बड़ी संख्या में लोग जमा हुए थे।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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