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2020 दिल्ली दंगे: अदालत ने एक आरोपी को आगजनी, लूट, बर्बरता के आरोपों से बरी किया

दिल्ली की कड़कड़डूमा अदालत ने 2020 के दिल्ली दंगों के मामले में आरोपी एक व्यक्ति को आगजनी, बर्बरता और लूट सहित सभी आरोपों से बरी कर दिया है, यह कहते हुए कि अभियोजन एक उचित संदेह से परे यह साबित करने में विफल रहा कि घटना के लिए एक दंगाई भीड़ जिम्मेदार थी और आरोपी इसका हिस्सा था।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचला ने संदीप कुमार के खिलाफ एक मामले की सुनवाई की, जिस पर 25 फरवरी 2020 को यहां करवाल नगर के शिव विहार इलाके में एक गैरकानूनी सभा का हिस्सा होने और एक घर को लूटने और घरेलू सामान और एक 2-पहिया वाहन को आग लगाने का आरोप लगाया गया था।

एएसजे प्रमाचला ने 27 अक्टूबर के फैसले में कहा, “अभियोजन पक्ष ने हालांकि बर्बरता, लूट और कुछ घरेलू सामान और एक मोटरसाइकिल में आग लगाने की घटना को स्थापित किया, लेकिन यह भीड़ को इसके लिए जिम्मेदार साबित करने और आरोपियों की मौजूदगी को साबित करने में विफल रहा।”

अदालत ने कहा कि हालांकि शिकायतकर्ता ने घटना नहीं देखी थी, लेकिन 2 पुलिस चश्मदीदों की गवाही में “विसंगति” थी और इसलिए यह विश्वास करना संदिग्ध था कि वे दंगे की घटना को देखने के लिए गली में मौजूद थे।

इसलिए, अदालत ने कहा कि गली में गैरकानूनी सभा का गठन और घटना के लिए भीड़ का जिम्मेदार होना संदेह से परे साबित नहीं हुआ।

दंगाई भीड़ के हिस्से के रूप में कुमार की पहचान के संबंध में अदालत ने कहा कि जब पुलिस अधिकारियों की उपस्थिति संदिग्ध थी, तो आरोपियों की पहचान पर भरोसा करने का कोई सवाल ही नहीं हो सकता।

अदालत ने कहा, जबकि एक पुलिस अधिकारी ने 29 फरवरी को कुमार की पहचान करते हुए अपना बयान दर्ज किया, दूसरे ने पुष्टि की कि उसने आरोपी को 1 अगस्त, 2020 को ही देखा था।

एएसजे प्रमाचला ने कहा कि दोनों पुलिसकर्मी एक ही पुलिस स्टेशन से थे और आश्चर्य हुआ कि कैसे “प्राकृतिक कार्रवाई” में दोनों ने भीड़ में एक ही व्यक्ति की पहचान करने के बारे में जानकारी आपस में साझा नहीं की थी। इस अतिरिक्त कारण का हवाला देते हुए, उन्होंने घोषणा की कि उनकी गवाही “विश्वसनीय” नहीं थी।

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About the Author: Neha Pandey

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