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सीबीआई कोर्ट ने नूह सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को दोषी ठहराया, 15 को सजा का ऐलान

Nuh Rape Case

चार साल पहले 25 अगस्त, 2016 को नूह के टौरू डिंगहेड़ी गांव में एक किसान की हत्या और दो युवतियों के साथ सामूहिक बलात्कार के आरोपियों को सीबीआई की विशेष अदालत ने दोषी करार दिया है। पंचकूला स्थित विशेष अदालत ने बुधवार को आदेश सुनाते हुए कहा कि इनकी सजा का ऐलान 15 अप्रैल को किया जाएगा।

बुधवार को सुनवाई के दौरान, सीबीआई के विशेष न्यायाधीश राजीव गोयल ने सामूहिक बलात्कार और हत्या से संबंधित भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की विभिन्न धाराओं के तहत हेमंत चौहान, अयान चौहान उर्फ मुन्ना, विनय उर्फ लंबू और जय भगवान उर्फ सेतु को पोक्सो अधिनियम और शस्त्र अधिनियम के तहत दोषी ठहराया।

सीबीआई के एक प्रवक्ता ने एक बयान में कहा कि चारों को “केंद्रीय जांच एजेंसी के जांचकर्ताओं द्वारा एकत्र किए गए वैज्ञानिक और फोरेंसिक सबूतों, जैसे डीएनए प्रोफाइल और फिंगरप्रिंट मिलान” के आधार पर दोषी ठहराया गया था।

विशेष अदालत ने छह आरोपियों – तेजपाल यादव, अमित यादव, रविंदर यादव, करमजीत, राहुल वर्मा और संदीप को भी बरी कर दिया।

आरोपी तेजपाल यादव, अमित यादव और रविंदर यादव के वकील वकील एसपीएस परमार और वकील अभिषेक राणा ने कहा कि हमारे मुवक्किलों के खिलाफ अभियोजन पक्ष के पास कोई ठोस सबूत नहीं था, इसलिए उन्हें बरी कर दिया गया।

इसके अलावा, विशेष अदालत ने एक अन्य आरोपी अमरजीत को जमानत मिलने के बाद कोर्ट न आने पर भगोड़ा घोषित कर दिया।

24-25 अगस्त, 2016 की मध्यरात्रि को डिंगरहेड़ी गांव में हथियारबंद लोगों ने 40 वर्षीय किसान और उसकी पत्नी की पीट-पीटकर हत्या कर दी, जबकि उनकी 21 और 16 साल की दो भतीजियों के साथ बलात्कार किया गया। आरोपियों ने अपराध को अंजाम देते समय परिवार के अन्य सदस्यों को एक कमरे में बंद कर दिया था और फिर नकदी, आभूषण और एक दोपहिया वाहन लेकर भाग गए थे।

पुलिस ने शुरू में 25 अगस्त, 2016 को मामला दर्ज किया और चार लोगों – संदीप, करमजीत, अमरजीत और राहुल वर्मा को गिरफ्तार किया, और उस साल नवंबर में चारों के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया, जिसमें उन पर सामूहिक बलात्कार और हत्या का आरोप लगाया गया।

हालांकि, हरियाणा सरकार ने दिसंबर 2016 में मामला सीबीआई को सौंप दिया और केंद्रीय जांच एजेंसी ने इस मामले में आईपीसी और पोक्सो धाराओं के तहत अपना मामला दर्ज किया।

बाद में, 13 सितंबर, 2017 को, गुरुग्राम पुलिस ने एक अलग मामले के सिलसिले में चार लोगों – हेमंत चौहान, अयान चौहान, विनय और जय भगवान को गिरफ्तार किया, और उन्होंने डिंगरहेरी हत्याओं और सामूहिक बलात्कार में अपनी भूमिका कबूल कर ली। इसके बाद, 30 अक्टूबर, 2017 को सीबीआई ने चार लोगों को गिरफ्तार किया।

केंद्रीय जांच एजेंसी ने 24 जनवरी, 2018 को पंचकुला अदालत के समक्ष दायर अपने आरोप पत्र में कहा था कि डिंगरहेरी घटना चार कट्टर गैंगस्टरों – हेमंत चौहान, अयान चौहान, विनय और जय भगवान – की करतूत थी और कहा था कि उनके वैज्ञानिक सबूतों के आधार पर संलिप्तता साबित हुई, जिसमें बलात्कार पीड़ितों के कपड़ों पर पाए गए वीर्य के साथ आरोपी के डीएनए प्रोफाइल का मिलान भी शामिल था। सीबीआई ने 29 नवंबर, 2021 को रविंदर यादव, अमित यादव और तेजपाल यादव के खिलाफ पूरक आरोप पत्र दायर किया।

इसके बाद, अदालत ने 10 आरोपियों के खिलाफ आरोप तय किए – जमानत पर रिहा होने के बाद अमरजीत को गिरफ्तार नहीं किया जा सका।

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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