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छात्रा के यौन उत्पीड़न के आरोपी को सुनाई 20 साल की सजा

Kerala

केरल की अदालत ने हाल ही में एक 22 वर्षीय व्यक्ति को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर दोस्ती करने के बाद एक स्कूली छात्रा का अपहरण करने और उसका यौन उत्पीड़न करने के आरोप में 20 साल जेल की सजा सुनाई है।

पेरुंबवूर फास्ट ट्रैक विशेष अदालत के न्यायाधीश दिनेश एम पिल्लई ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 3 के तहत प्रवेशन यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए आरोपी को दोषी ठहराया और 20 साल की सजा सुनाई है।

सरकारी वकील ए सिंधु ने कहा, अदालत ने पॉक्सो अधिनियम की धारा 7 के तहत यौन उत्पीड़न के अपराध के लिए भी आरोपी को 3 साल की सजा सुनाई हैं

अभियोजक ने मिडिया को बताया कि आरोपी पर 35,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया, जिसे सजा सुनाए जाने के बाद विय्यूर केंद्रीय जेल ले जाया गया।

राज्य के कोल्लम जिले के रहने वाले आरोपी ने जुलाई 2022 में थडियिटापरम्बा पुलिस स्टेशन की सीमा के भीतर स्कूली छात्रा का यौन उत्पीड़न किया था।

अभियोजक ने कहा कि आरोपी ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर पीड़िता से दोस्ती की, उसके करीब आया और एक मैसेजिंग ऐप के जरिए उसकी नग्न तस्वीरें हासिल कर लीं।
इसके बाद, पीपी ने कहा, उसने तस्वीरों को सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी देकर लड़की का यौन उत्पीड़न किया।

छात्र के माता-पिता की शिकायत के आधार पर पुलिस ने मामला दर्ज किया, जांच की और आरोपी को गिरफ्तार कर लिया।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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