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अरविंद केजरीवाल की और बढ़ीं मुश्किलें, अहमदाबाद की एक अदालत ने जारी किया समन, मगर क्यों जानें यहां!

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अहमदाबाद की अदालत ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शैक्षणिक डिग्री को लेकर गुजरात विश्वविद्यालय के खिलाफ उनके कथित व्यंग्यात्मक और अपमानजनक बयानों के लिए आपराधिक मानहानि की शिकायत में समन जारी किया है।

अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट जयेशभाई चोवाटिया की अदालत ने शनिवार को आप के दोनों नेताओं को 23 मई को तलब किया, यह देखने के बाद कि प्रथम दृष्टया उनके खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 500 (मानहानि) के तहत गुजरात विश्वविद्यालय की एक शिकायत पर मामला प्रतीत होता है। रजिस्ट्रार पीयूष पटेल

अदालत ने मामले के वाद शीर्षक में केजरीवाल के नाम से ‘मुख्यमंत्री’ हटाने का भी आदेश दिया, यह कहते हुए कि बयान उन्होंने अपनी व्यक्तिगत क्षमता में दिए थे। केजरीवाल और सिंह ने यह टिप्पणी गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा मुख्य सूचना आयुक्त के उस आदेश को रद्द करने के आदेश के बाद की थी, जिसमें गुजरात विश्वविद्यालय (जीयू) को पीएम मोदी की डिग्री के बारे में जानकारी प्रदान करने के लिए कहा गया था।

शिकायतकर्ता के अनुसार, उन्होंने मोदी की डिग्री को लेकर विश्वविद्यालय को निशाना बनाते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस और ट्विटर हैंडल पर “अपमानजनक” बयान दिए।

उन्होंने कहा कि गुजरात विश्वविद्यालय को निशाना बनाने वाली उनकी टिप्पणियां मानहानिकारक हैं और संस्थान की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचाती हैं जिसने जनता के बीच अपना नाम स्थापित किया है।

गुजरात विश्वविद्यालय की स्थापना 70 साल से भी पहले हुई थी। शिकायतकर्ता के वकील अमित नायर ने तर्क दिया कि यह लोगों के बीच प्रतिष्ठित है और आरोपी के बयान से विश्वविद्यालय के बारे में अविश्वास पैदा होगा। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया कि बयान विश्वविद्यालय के प्रति मानहानिकारक थे क्योंकि वे व्यंग्यात्मक थे और जानबूझकर विश्वविद्यालय की प्रतिष्ठा को चोट पहुँचाने के इरादे से थे। उन्होंने कहा कि उन्हें मीडिया और ट्विटर हैंडल पर इसी इरादे से साझा किया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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