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महिला पत्रकार से मारपीट: Bhubaneswar Court ने उड़िया फिल्म निर्माता ​को दी जमानत

Bhubaneswar Court

भुवनेश्वर की एक अदालत ने हाल ही में उड़िया फिल्म निर्माता संजय नायक उर्फ ​​टूटू नायक को जमानत दे दी है, जिन्हें एक महिला पत्रकार को थप्पड़ मारने और दुर्व्यवहार करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था।

भुवनेश्वर के उप-विभागीय न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा उनकी जमानत याचिका स्वीकार किए जाने के बाद, नायक को शाम को झारपाड़ा जेल से रिहा कर दिया गया।

4 नवंबर को, निर्माता को महिला पत्रकार को कथित तौर पर थप्पड़ मारने और अपशब्द कहने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, जब वह उनकी गिरफ्तारी से एक दिन पहले एक थिएटर में एक कार्यक्रम को कवर कर रही थी।

पत्रकार से शिकायत मिलने के बाद, नायक के खिलाफ आईपीसी की धारा 341 (गलत तरीके से रोकना), 323 (जानबूझकर चोट पहुंचाना), 294 (सार्वजनिक स्थान पर अश्लील शब्दों का इस्तेमाल) और 354 (महिला पर हमला या आपराधिक बल) के तहत मामला दर्ज किया गया था।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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