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BJP कार्यालय पर हमला: चेन्नई पुलिस ने की आरोपी विनोथ को जमानत का किया विरोध

चेन्नई पुलिस ने करुक्का विनोथ को दी गई जमानत रद्द करने के लिए एक सत्र अदालत का दरवाजा खटखटाया है। उन्हें हाल ही में तमिलनाडु राजभवन के बाहर पेट्रोल बम फेंकने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था और पुलिस ने राज्य भाजपा मुख्यालय से संबंधित इसी तरह के एक मामले में उनकी जमानत रद्द करने की मांग की थी।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली ने माम्बलम पुलिस स्टेशन के पुलिस निरीक्षक आर पलानी द्वारा दायर याचिका की सुनवाई की। न्यायाधीश ने विनोथ को नोटिस देने का आदेश दिया और आगे की कार्यवाही 15 नवंबर के लिए निर्धारित की है।
शहर के लोक अभियोजक जी देवराजन के माध्यम से दायर अपनी याचिका में, पलानी ने तर्क दिया कि आरोपी ने पिछले साल फरवरी में, आग लगाने के प्रयास में भाजपा कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंका था और इमारत की दीवार को नुकसान पहुंचाया था। इसके बाद, उन्हें प्रधान सत्र न्यायाधीश द्वारा 19 जुलाई, 2023 को सशर्त जमानत दे दी गई। उनकी जमानत की शर्तों में से एक यह थी कि अगली सूचना तक सभी कार्य दिवसों पर ट्रायल कोर्ट के सामने पेश होना होगा। हालाँकि, आरोपी इस शर्त का पालन करने में विफल रहा।
पलानी ने यह भी बताया कि जमानत पर रिहा होने के बाद, 25 अक्टूबर को विनोथ ने राजभवन के मुख्य द्वार के सामने एक पेट्रोल बम फेंका था। नतीजतन, उसे गिरफ्तार कर लिया गया और उसी दिन न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया। अभियुक्तों के कार्यों को समाज और आम जनता के लिए अत्यधिक खतरनाक माना गया।
विनोथ के कार्यों के कारण कानून और व्यवस्था में व्यवधान उत्पन्न हुआ और शहर में कई तनावपूर्ण स्थितियाँ पैदा हो गईं। इसलिए अनुरोध किया गया कि आरोपी को दी गई जमानत रद्द कर दी जाए।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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