उत्तर प्रदेश की बलिया अदालत ने पांच साल पहले एक नाबालिग लड़की के अपहरण और बलात्कार के मामले में एक व्यक्ति को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है।
पुलिस अधीक्षक एस आनंद ने पुष्टि की कि अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश प्रथम कांत ने दोषी पंकज कुमार पर 10,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
घटना 10 दिसंबर 2018 को रसड़ा क्षेत्र के एक गांव की है, जहां किशोरी के साथ दुष्कर्म किया गया था।
पीड़िता की शिकायत के आधार पर आईपीसी और POCSO अधिनियम की संबंधित धाराओं के तहत एक प्राथमिकी दर्ज की गई थी।