उत्तर प्रदेश में भदोही जिला न्यायालय ने नौकरी देने के बहाने बीस वर्षीय दलित महिला से बलात्कार करने के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
यह सजा अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश असद अहमद हाशमी की अदालत ने सुनाई।
अभियोजन पक्ष का प्रतिनिधित्व विशेष सहायक लोक अभियोजक अनिल कुमार शुक्ला ने किया, जिसमें कहा गया कि रोजगार की पेशकश की आड़ में अफरीदी ने महिला को नशीला पेय पिलाकर उसके साथ बलात्कार किया।
अदालत ने अपने फैसले में अफरीदी को उम्रकैद की सजा सुनाई और 50,000 रुपये का जुर्माना लगाया। इसके अतिरिक्त, अदालत ने आदेश दिया कि वह शुक्ला के निर्देशानुसार लगाए गए जुर्माने का आधा हिस्सा पीड़ित को दे। भदोही की पुलिस अधीक्षक मीनाक्षी कात्यायन ने मामले की जानकारी देते हुए बताया कि अफरीदी ने फेसबुक के जरिए दूसरे गांव की रहने वाली पीड़िता से संपर्क शुरू किया।
यह घटना 30 जून को हुई, जब अफरीदी ने कथित तौर पर पीड़िता के लिए नौकरी की व्यवस्था की, उसे एक रेस्तरां में ले गया, उसके पेय में नशीला पदार्थ मिला दिया और बाद में बलात्कार की घटना को अंजाम दिया, जैसा कि एसपी ने बताया। मामले से संबंधित एक एफआईआर पिछले साल 11 अक्टूबर को दर्ज की गई थी और गहन जांच के बाद पुलिस ने मामले में आरोप पत्र दायर किया था।