उत्तर प्रदेश की भदोही जिला अदालत ने हाल ही में एक नाबालिग लड़की की हत्या के आरोप में एक व्यक्ति को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश मधु डोगरा की अदालत ने मीनापुर में 16 वर्षीय लड़की की गोली मारकर हत्या करने के मामले में अरविंद विश्वकर्मा उर्फ पंचू (19) को दोषी ठहराया था। अदालत ने उन पर 50,000 रुपये का जुर्माना भी लगाया है।
यह घटना जनवरी में हुई थी जब नाबालिग लड़की अपने चचेरे भाई के साथ घर लौट रही थी, तब विश्वकर्मा ने उसके सिर में करीब से गोली मार दी थी। इसके बाद पुलिस ने मामले की जांच की और अदालत में आरोप पत्र दाखिल किया था।