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BJP नेता रंजीत श्रीनिवासन मर्डर: कोर्ट ने PFI के 14 गुर्गों को मौत की सजा सुनाई

BJP नेता रंजीत श्रीनिवासन मर्डर, PFI

केरल की अलाप्पुझा सत्र अदालत ने अब प्रतिबंधित इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) से जुड़े 15 लोगों को मंगलवार को मौत की सजा सुनाई। यह फैसला दिसंबर 2021 में बीजेपी ओबीसी विंग के नेता रंजीत श्रीनिवासन की हत्या के संबंध में है।
मावेलिक्कारा अतिरिक्त जिला न्यायाधीश वी जी श्रीदेवी ने सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष ने अधिकतम सजा के लिए दबाव डाला, यह कहते हुए कि दोषियों ने एक “प्रशिक्षित हत्यारा दस्ता” का गठन किया था और जिस क्रूर तरीके से पीड़ित की उसकी मां, शिशु और पत्नी के सामने हत्या की गई थी, उसे “दुर्लभ से दुर्लभतम” के रूप में वर्गीकृत किया गया था।
दोषी ठहराए गए 14 व्यक्तियों में नाइसाम, अजमल, अनूप, मोहम्मद असलम, अब्दुल कलाम उर्फ सलाम, सफरुद्दीन, मनशाद, जसीब राजा, नवास, समीर, नजीर, अब्दुल कलाम, जाकिर हुसैन, शाजी और शेरनस अशरफ शामिल हैं।
अभियोजन पक्ष के अनुसार, भाजपा के ओबीसी मोर्चा के राज्य सचिव और वकील रंजीत श्रीनिवासन की अलाप्पुझा नगर पालिका के वेल्लाकिनार स्थित उनके आवास पर आरोपियों ने बेरहमी से हत्या कर दी थी। 19 दिसंबर 2021 की सुबह हमलावर उनके घर में जबरन घुस आए थे.
भाजपा नेता की हत्या को प्रतिशोध की कार्रवाई माना गया, जो कि केरल में मन्नानचेरी के कुप्पेज़म जंक्शन पर एसडीपीआई के राज्य सचिव केएस शान की हत्या के जवाब में थी, जो एक रात पहले ही हुई थी।

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About the Author: Ashish Sinha

-Ashish Kumar Sinha -Editor Legally Speaking -Ram Nath Goenka awardee - 14 Years of Experience in Media - Covering Courts Since 2008

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