दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने गुरुवार को कथित यौन उत्पीड़न के मामले में सांसद बृज भूषण शरण सिंह को सशर्त जमानत दे दी है। अदालत ने बृजभूषण सिंह को 25 हजार के निजी मुचलके पर जमानत दी है। हालांकि कोर्ट ने बृजभूषण सिंह के विदेश जाने पर भी रोक लगा दी है। अदालत ने बृज भूषण को जमानत देते हुए कहा की वो न किसी को धमकी देंगे न ही किसी को कोई लालच देंगे। अदालत ने कोर्ट ने भारतीय कुश्ती महासंघ के निलंबित सहायक सचिव विनोद तोमर की को भी जमानत दी है।
मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने अभियोजक पक्ष से पूछा कि क्या वह जमानत अर्जी का विरोध कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं न तो विरोध कर रहा हूं और न ही समर्थन कर रहा हूं।उन्होंने कोर्ट से कहा कि आवेदन को कानून और अदालत द्वारा पारित आदेश के अनुसार निपटाया जाना चाहिए।
दरअसल 6 बार के सांसद बृज भूषण सिंह के खिलाफ 15 जून को IPC की धारा 354 (महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के इरादे से उस पर हमला या आपराधिक बल), 354 ए (यौन उत्पीड़न), 354 डी (पीछा करना) और 506 (आपराधिक धमकी) के तहत मुकदमा दर्ज़ किया गया था।