जम्मू-कश्मीर में चुनावों की सुगबुगाहटः सीईओ ने यूएलबी चुनाव प्राधिकरण को एसईसी में स्थानांतरित करने का किया आग्रह
सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन देने के बाद केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में चुनाव कराने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। ऐसी संभावना है कि यहां चुनाव जल्दी करवाए जा सकते हैं।
दरअसल, जम्मू-कश्मीर के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (सीईओ) ने आवास और शहरी विकास विभाग से शहरी स्थानीय निकाय (यूएलबी) चुनावों के आयोजन के लिए चुनाव प्राधिकरण में बदलाव करने का आग्रह किया है। सीईओ ने अनुरोध किया है कि इस जिम्मेदारी को सीईओ से हटाकर राज्य चुनाव आयोग (एसईसी) को सौंप दिया जाए। यह परिवर्तन यह सुनिश्चित करने के लिए प्रस्तावित है कि अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) को आरक्षण देते समय ऊर्ध्वाधर आरक्षण की ऊपरी सीमा, जो 50 प्रतिशत निर्धारित है, पार न हो। इसके अतिरिक्त, सीईओ के कार्यालय ने जेएमसी, एसएमसी और अन्य स्थानीय निकायों में मतदाताओं की संख्या में विसंगतियों को दूर करने के लिए परिसीमन की आवश्यकता पर जोर दिया है।
विभिन्न राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, पंचायत और नगरपालिका चुनाव दोनों का प्रबंधन राज्य आयोग द्वारा किया जाता है। हालाँकि, जम्मू और कश्मीर में, एसईसी, वर्तमान में बीआर शर्मा के नेतृत्व में, पंचायत चुनावों की देखरेख करता है, जबकि नगरपालिका चुनाव सीईओ द्वारा आयोजित किए जाते हैं, जो संसदीय और विधानसभा चुनावों के लिए प्राधिकरण के रूप में भी कार्य करते हैं। विपक्षी दलों ने इस व्यवस्था का विरोध तर्क देते हुए कहा था कि नगरपालिका चुनाव भी एसईसी के दायरे में आने चाहिए।
सीईओ के कार्यालय ने जम्मू-कश्मीर में पूर्णकालिक एसईसी की नियुक्ति के बाद नगरपालिका चुनावी प्रक्रियाओं को सीईओ से एसईसी में स्थानांतरित करने की आवश्यकता व्यक्त की है। यह भी कहा गया है कि इस परिवर्तन को प्रभावी करने के लिए, नगरपालिका अधिनियमों में उल्लिखित चुनाव प्राधिकरण को संवैधानिक प्रावधानों के अनुपालन में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से राज्य चुनाव आयुक्त में स्थानांतरित किया जाना चाहिए।
सीईओ के पत्र में अनुच्छेद 253 के खंड 6 के अनुसार ओबीसी आरक्षण की व्यवस्था का सुझाव दिया गया है। हालाँकि, पत्र में इस बात पर जोर दिया गया है कि अनुसूचित क्षेत्रों में स्थित पंचायतों में अनुसूचित जनजातियों के हितों की रक्षा के अलावा, स्थानीय स्वशासन के संदर्भ में एससी-एसटी-ओबीसी के लिए 50 प्रतिशत ऊर्ध्वाधर आरक्षण की ऊपरी सीमा को पार नहीं किया जाना चाहिए। इसमें आगे कहा गया है कि अनुच्छेद 243-डी (4) और 243-टी (4) द्वारा निर्धारित तरीके से अध्यक्ष पदों का आरक्षण संवैधानिक रूप से वैध है, और यदि ओबीसी के लिए आरक्षण लागू किया जाना है, तो नगरपालिका अधिनियमों और नियमों में संशोधन किया जाएगा।
पत्र में जेएमसी, एसएमसी और अन्य परिषदों और समितियों के विभिन्न वार्डों में मतदाताओं में महत्वपूर्ण असमानताओं पर भी प्रकाश डाला गया है, जिससे प्रतिनिधित्व शक्ति में विसंगति को दूर करने के लिए नए सिरे से परिसीमन अभ्यास का आह्वान किया गया है।
पत्र में आवास एवं शहरी विकास विभाग से नगर निकायों की चुनावी प्रक्रिया में आगे बढ़ने से पहले सीईओ कार्यालय द्वारा उठाए गए मुद्दों के समाधान के लिए आवश्यक कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। शहरी स्थानीय निकाय चुनाव, जो मूल रूप से अक्टूबर-नवंबर के लिए निर्धारित थे, ओबीसी आरक्षण की आवश्यकता और विभिन्न नगर पालिकाओं में मतदाता संख्या में कमियों के सुधार के कारण विलंबित हो गए। इन मुद्दों का समाधान हो जाने के बाद ये चुनाव होंगे।
इसके अलावा, पंचायतों में ओबीसी आरक्षण प्रदान करने का प्रस्ताव दिया है। शुरुआत में नवंबर-दिसंबर में होने वाले पंचायत चुनावों को भी ओबीसी आरक्षण को समायोजित करने के लिए पंचायती राज अधिनियम में संशोधन के लिए स्थगित किया जा सकता है। गौरतलब है कि वर्तमान में महिलाओं को नगर पालिकाओं और पंचायतों में 33 प्रतिशत आरक्षण प्राप्त है, जबकि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण उनकी जनसंख्या के आधार पर है। महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण के भीतर, विशिष्ट वार्ड एससी महिलाओं और एसटी महिलाओं के लिए भी आरक्षित हैं।