चेन्नई की एक सत्र अदालत ने सोमवार को डीएमके मंत्री वी सेंथिल बालाजी द्वारा दायर जमानत याचिका पर ईडी को नोटिस जारी किया है, जिन्हें एजेंसी ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार किया था।
प्रधान सत्र न्यायाधीश एस अल्ली, जिन्होंने ईडी को नोटिस जारी किया, ने मामले की आगे की सुनवाई 15 सितंबर तय की। मामले की सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील एन रमेश ने जवाबी हलफनामा दाखिल करने के लिए समय मांगा। जिसपर सेंथिल बालाजी की ओर से पेश वकील डीआर अरुण कुमार ने अदालत से अगली सुनवाई के लिए एक छोटी तारीख तय करने का अनुरोध किया।
14 जून को, सेंथिल बालाजी को कैश-फॉर-जॉब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में ईडी ने गिरफ्तार किया था, जब वह पिछले अन्नाद्रमुक शासन के दौरान परिवहन मंत्री थे और वर्तमान में वह न्यायिक हिरासत में हैं।