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जबरन वसूली मामला: CBI ने पूर्व डीजी जेल, पूर्व IAS अधिकारी के खिलाफ FIR दर्ज करने की मंजूरी मांगी

CBI

सीबीआई ने गृह मंत्रालय से दिल्ली के पूर्व जेल महानिदेशक, संदीप गोयल और पूर्व आईएएस अधिकारी मुकेश प्रसाद के खिलाफ सुकेश चन्द्रशेखर
सहित विभिन्न “हाई प्रोफाइल कैदियों” से करोड़ों रुपये की उगाही करने के आरोप में एफआईआर दर्ज करने की मंजूरी मांगी है।

उन्होंने कहा कि, सीबीआई ने 1989 बैच के आईपीएस अधिकारी गोयल, जिन्हें पिछले साल मंत्रालय द्वारा निलंबित कर दिया गया था, और सेवानिवृत्त आईएएस अधिकारी प्रसाद, जो तिहाड़ में अतिरिक्त महानिरीक्षक के रूप में तैनात थे, के खिलाफ अनिवार्य मंजूरी की मांग करते हुए एक अनुरोध भेजा है।

केंद्रीय जांच एजेंसी को उनके खिलाफ जांच आगे बढ़ाने से पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17 ए के तहत गृह मंत्रालय, कैडर नियंत्रण प्राधिकरण से अनुमति की आवश्यकता है।

सीबीआई ने आरोप लगाया है कि गोयल और प्रसाद ने पूर्व जेल मंत्री सत्येन्द्र जैन के साथ मिलकर कैदी चन्द्रशेखर से 12.50 करोड़ रुपये की उगाही की और प्राप्त किये, जो पिछले कुछ वर्षों से विचाराधीन कैदी के रूप में बंद था।

सीबीआई ने आरोप लगाया, 2019-22 के दौरान विभिन्न किश्तों में धन की उगाही की गई और इसे स्वयं या अपने सहयोगियों के माध्यम से “संरक्षण धन” के रूप में प्राप्त किया गया, ताकि चंद्रशेखर जेल में शांति और आराम से रह सकें।

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About the Author: Neha Pandey

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