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1984 सिख विरोधी दंगेः जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल आरोप पत्र पर संज्ञान अब 6 जुलाई को

Jagdish Titler CBI

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ दाखिल चार्जशीट पर संज्ञान लेने का मामले पर सुनवाई फिल्हाल टाल दी है। कोर्ट ने कहा है कि अब इस मामले पर अगली सुनवाई 6 जुलाई को होगी।

कोर्ट ने कहा कि किसी भी आरोपी के खिलाफ चार्जशीट पर संज्ञान लेने से पहले अभियोजन पक्ष को कोर्ट के समक्ष मुकदमे से संबंधित सभी दस्तावेज रखने चाहिए।

मामले की सुनवाई कर रहे जज ने कहा कि 1984 के सिख विरोधी दंगों के आरोपी कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर के खिलाफ जांच एजेंसी ने पूरी चार्जशीट ही कोर्ट के सामने पेश नहीं की है। कोर्ट में सिर्फ सप्लमेट्री चार्जशीट है। सप्लीमेंटरी चार्जशीट के आधार पर संज्ञान नहीं लिया जा सकता। इसलिए समन से पहले पूरे डाक्यूमेंट्स की जरूरत होगी इसलिए हम कडकडडूमा कोर्ट को समन करके पूरे डाक्यूमेंट्स मांगेगे।

जज ने कहा की सप्लीमेंटरी चार्जशीट में एफएसएल रिपोर्ट भी नहीं लगी है। कोर्ट ने अभियोजन पक्ष के इस रवैये पर क्षोभ व्यक्त किया और मामले की सुनवाई 6 जुलाई तक के लिए टाल दिया।

दरअसल,1 नवंबर, 1984 को पुल बंगश इलाके में तीन लोगों की हत्या से जुड़ा है। कांग्रेस नेता जगदीश टाइटलर जो कि तत्कालीन सांसद भी थे उन पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को हमले के लिए उकसाया। इस प्रकरण में दाखिल चार्जशीट में जगदीश टाइटलर को आरोपी के रूप में नामित किया गया है और सीबीआई ने 20 मई को राउज एवेन्यू कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की थी।

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About the Author: Yogdutta Rajeev

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