** दिल्ली वक्फ बोर्ड के कर्मचारियों के छह महीने से लंबित वेतन के मामले में दिल्ली हाइकोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने दिल्ली सरकार और दिल्ली वक्फ बोर्ड के अधिकारियों को निर्देश दिया था कि वे बोर्ड के कर्मचारियों के छह महीने से लंबित वेतन का दो सप्ताह के भीतर भुगतान करें।
** समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि यह मुद्दा एक ओर संवैधानिक अधिकारों और दूसरी ओर विशेष विवाह अधिनियम सहित विशेष विधायी अधिनियमों से जुड़ा है। इनका एक-दूसरे पर प्रभाव है।इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में समलैंगिक विवाह के मामले में केंद्र की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने कहा कि प्यार, अभिव्यक्ति और पसंद की स्वतंत्रता का अधिकार पहले से ही बरकरार है और कोई भी उस अधिकार में हस्तक्षेप नहीं कर रहा है, लेकिन इसका मतलब शादी के अधिकार को प्रदान करना नहीं है। केंद्र सरकार ने दायर सभी याचिकाओं को खारिज करने की मांग की है।
** सरकारी नौकरियों और शिक्षण संस्थानों में वोक्कालिगा और लिंगायत समुदायों के लिए आरक्षण में दो-दो प्रतिशत वृद्धि करने एवं ओबीसी (अन्य पिछड़ा वर्ग) मुसलमानों के चार प्रतिशत आरक्षण को खत्म करने का कर्नाटक सरकार का फैसला के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने कहा था कि अदालत के सामने पेश किए गए रिकॉर्ड से ऐसा प्रतीत होता है कि कर्नाटक सरकार का फैसला “पूरी तरह से गलत धारणा” पर आधारित है।
** 2002 गुजरात दंगा मामले में पीडिता बिलकिस बानो मामले के 11 दोषियों को रिहा किए जाने के फैसले को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पीड़िता बिलकिस बानो ने गुजरात सरकार को दोषियों को क्षमा देने को लेकर सुप्रीम कोर्ट के आदेश की समीक्षा के लिए याचिका दायर की है। 2002 के गुजरात दंगों के दौरान सामूहिक दुष्कर्म और परिवार के सात सदस्यों की हत्या करने के मामले में राज्य सरकार के 11 दोषियों की सजा में छूट देने के फैसले के खिलाफ भी एक याचिका दायर की है। जिसमें उन्होंने कहा कि दुष्कर्म के दोषियों की समय से पहले रिहाई ने समाज की अंतरात्मा को झकझोर कर रख दिया है।
** शरीयत कानून के आधार पर मुस्लिम महिलाओं की कम उम्र में शादी को जायज ठहराने वाले पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट और हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ दाखिल की गई याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट कल सुनवाई करेगा। पहले सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया था साथ ही अंतरिम आदेश जारी करते हुए कहा था कि पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के इस फैसले को मिसाल तौर पर नहीं लिया जाए।
** गम्भीर आपराधिक मामलों में आरोप तय होते ही नेताओ को चुनाव लड़ने से अयोग्य घोषित किए जाने की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। यह याचिका वकील अश्विनी उपाध्याय ने दायर की है। याचिका में गंभीर अपराधों के लिए मुकदमे का सामना कर रहे उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगाने के लिए केंद्र और चुनाव आयोग को कदम उठाने के वास्ते निर्देश देने का भी अनुरोध किया गया है।
जनहित याचिका में दावा किया गया है कि विधि आयोग की सिफारिशों और अदालत के पूर्व के निर्देशों के बावजूद केंद्र तथा चुनाव आयोग ने इस सिलसिले में कदम नहीं उठाये हैं। याचिका में कहा गया है कि 2019 के लोकसभा चुनाव में जीत हासिल करने वाले 539 उम्मीदवारों में करीब 233 (43 प्रतिशत) ने अपने खिलाफ आपराधिक मामले होने की चुनावी हलफनामे में घोषणा की थ
** महाराष्ट्र के अमरावती से निर्दलीय सांसद नवनीत कौर राणा की जाति प्रमाणपत्र मामले में सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा।सुप्रीम कोर्ट ने 2021 में नवनीत को राहत देते हुए बॉम्बे हाइकोर्ट के आदेश पर रोक लगा दी थी। हाई कोर्ट ने नवनीत राणा के जाति प्रमाणपत्र को खारिज किया गया था।
**आम्रपाली समूह के प्रोजेक्ट्स के मामले में दायर विभिन्न याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा।
** भ्रष्टाचार के एक मामले में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा की ओर से दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने येदियुरप्पा से अपनी याचिका में कर्नाटक सरकार को पक्षकार बनाने के लिए कहा और राज्य को नोटिस जारी किया था। कर्नाटक हाईकोर्ट ने सरकार ठेका देने के लिए रिश्वत लेने के आरोप में भाजपा नेता येदियुरप्पा और उनके परिवार के सदस्यों के खिलाफ 7 सितंबर को एक निजी शिकायत बहाल कर दी थी। इससे पहले एक स्थानीय सत्र अदालत ने येदियुरप्पा के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोपों की जांच संबंधी याचिका को इसलिए खारिज कर दिया था, क्योंकि तत्कालीन राज्यपाल ने इसे मंजूरी देने से इनकार कर दिया था।
** घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिलाओं के लिए कानूनी मदद और शेल्टर होम्स के इंतजाम को लेकर दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा।सुप्रीम कोर्ट में हाल ही में घरेलू हिंसा का शिकार हुई महिलाओं को कानूनी मदद और उनके लिए शेल्टर होम्स की मांग को लेकर वी द वीमेन ऑफ इंडिया नामक एनजीओ ने याचिका दायर की है।
** दिल्ली के आबकारी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में मनीष सिसोदिया की ओर से दायर जमानत याचिका पर राउज एवेन्यु कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में ईडी ने कहा था कि आबकारी नीति को संशोधित करने और लागू करने में मनीष सिसोदिया ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ईडी ने कहा था कि आबकारी विभाग में नीति का मसौदा तैयार करने का तर्क पूरी तरह से झूठा है।
** कंझावला कांड मामले में रोहिणी कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मामले में दायर आरोप पत्र में पुलिस ने कई अहम खुलासे किए गए हैं। पुलिस ने बताया कि आरोपियों के पास अंजली की जान बचाने के पर्याप्त मौके थे, बावजूद उसके उन्होंने कुछ नहीं किया और जानबूझकर कई किलोमीटर तक घसीटते रहे।
** 2009 में तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को एक फर्जी लेटरहेड पर पत्र लिखने के मामले में राउज एवेन्यू कोर्ट 18 अप्रैल को सुनवाई करेगा। मामला वर्ष 2009 का है। जिसकी जांच सीबीआई कर रही है। आरोप है कि टाइटलर और आर्म्स डीलर अभिषेक वर्मा ने तत्कालीन गृह राज्य मंत्री अजय माकन के फर्जी लेटर हेड का इस्तेमाल कर तत्कालीन प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को पत्र लिखकर एक चीनी टेलीकॉम कंपनी के अधिकारियों के लिए वीजा के नियमों में छूट देने का आग्रह किया था। इन दोनों के खिलाफ फर्जीवाड़ा, धोखाधड़ी, आपराधिक षड्यंत्र सहित भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज किया गया था।
** पंजाब के मशहूर सिंगर सिद्धू मूसेवाला की हत्या मामले के मुख्य आरोपी गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई को पटियाला हाउस कोर्ट में 18 अप्रैल को पेश किया जाएगा। लॉरेंस विश्नोई को NIA की टीम बठिंडा से दिल्ली लाई है। बिश्नोई पिछले 12 सालों में 36 मामलों में शामिल रहा है. उसके खिलाफ पंजाब, चंडीगढ़, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में 36 आपराधिक मामले दर्ज हैं.