समलैंगिक विवाह को कानूनी मान्यता देने से जुड़ी याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ में 19 अप्रैल को भी सुनवाई जारी रहेगी। मंगलवार को सुनवाई के दौरान वकील मुकुल रोहतगी ने कहा कि समानता के अधिकार तहत हमें विवाह को मान्यता मिलनी चाहिए। जबकि CJI ने सवाल किया कि क्या हम हस्तक्षेप कर सकते हैं जब विधायिका भी उस पर विचार कर रही है? रोहतगी ने कहा हां, अदालतें हमारे अधिकारों की रक्षा के लिए हस्तक्षेप कर सकती हैं। जमीयत उलेमा की तरफ से वकील कपिल सिब्बल ने कहा इस मामले में राज्यों को भी सुना जाना चाहिए। यह समवर्ती सूची में है। CJI ने कहा कुछ राज्यों ने भी अर्जी दाखिल की है। एसजी तुषार मेहता संविधान पीठ से कहा कि अदालत की कार्यवाही में भाग लेने वाले देश के विचारों का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं और अदालत को पहले यह जांच करनी चाहिए कि क्या अदालत इस मामले को सुन सकती है।
** कर्नाटक के पूर्व मंत्री गाली जनार्दन रेड्डी की ओर से दायर जमानत याचिका पर सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा। सीबीआई की विशेष अदालत ने गाली जनार्दन रेड्डी को समन जारी किया है। जिसमें चार अलग-अलग देशों से जनार्दन रेड्डी की संपत्ति का ब्यौरा मांगा गया है। दरअसल, पूर्व मंत्री गाली जनार्दन रेड्डी पर विभिन्न देशों में निवेश करने का आरोप है। निवेश का पता लगाने के लिए जांच एजेंसी को अनुरोध भेजा गया है। जिसमें विशेष सीबीआई अदालत ने चार अलग-अलग देशों के संबंधित अधिकारियों से ब्यौरा देने का आग्रह किया गया है।
** सुप्रीम कोर्ट उस जनहित याचिका पर 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा जिसमे देश भर की राज्य सरकारों को निर्देशित किया था कि वह वन विभाग के ऐसे कर्मचारी जो फील्ड में बिना हथियारो के तैनात नहीं किया जाए।सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि वन माफिया का की ताकतवर है और उनके सामने फारेस्ट डिपार्टमेंट के लोग कमजोर पड़ जाते हैं।
**उत्तराखंड में स्थित कॉर्बेट और राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन में नियमों का उल्लंघन के मामले में सुप्रीम कोर्ट 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा। यह याचिका सुप्रीम कोर्ट के वकील गौरव बंसल ने दायर की है। बंसल की अर्जी पर सीईसी राजाजी टाइगर रिजर्व के बफर जोन से गुजरने वाले मार्ग को बनाने में पेड़ों के कथित अवैध कटान और इमारतों तथा जलीय क्षेत्रों के अवैध निर्माण की जांच की जाए।
** राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी), दिल्ली चिकित्सा परिषद (डीएमसी) एवं स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय (डीजीएचएस) को राजधानी की एक नामचीन निजी अस्पताल में बाल रोग विशेषज्ञ के तौर पर काम कर रहे दो वरिष्ठ चिकित्सकों की स्नातकोत्तर डिग्रियों से संबंधित मामले में दिल्ली हाइकोर्ट 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा। पिछली सुनवाई में कोर्ट ने इस मामले में दोनों डाक्टरों से भी अपना पक्ष रखने को कहा था। कोर्ट ने यह आदेश एक पीड़ित बच्चे की मां की याचिका पर दिया है जिसमें आरोप लगाया गया है कि दो चिकित्सकों की लापरवाही के कारण उनके बेटे की जान खतरे में पड़ गई। उन्होंने आरोप लगाया है कि इन चिकित्सकों को विशेषज्ञ तो बताया जाता है, लेकिन उनके पास आवश्यक योग्यता नहीं है।
** दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मामले में गिरफ्तार ओएसिस ग्रुप के डायरेक्टर गौतम मल्होत्रा की ओर से दायर अर्जी पर राउज एवेन्यू कोर्ट 19 अप्रैल को सुनवाई करेगा। गौतम मल्होत्रा पर मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप है। गौतम मल्होत्रा पूर्व अकाली दल के विधायक दीप मल्होत्रा के बेटे हैं। छह जनवरी को शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने दूसरी चार्जशीट दायर की थी। इस चार्जशीट में ईडी ने 12 आरोपी बनाए थे। इसमें 12 अभियुक्तों के नाम थे, इनमें पांच गिरफ्तार व्यक्ति (विजय नायर, शरथ रेड्डी, बिनॉय बाबू, अभिषेक बोइनपल्ली, अमित अरोड़ा) और सात कंपनियां शामिल हैं।
** दिल्ली शराब घोटाला मामले मे आरोपी अमनदीप ढ़ल को कल राऊज एवेन्यू कोर्ट मे सीबीआई पेश करेगी… सीबीआई ने मंगलवार को अमनदीप ढ़ल को गिरफ्तार किया है। अमनदीप ढ़ल फिलहाल ईडी मामले में न्यायिक हिरासत में था।
** दिल्ली दंगे के दौरान खजूरी खास इलाके में घरों में आग लगाने के एक मामले में सोमवार को कड़कड़डूमा कोर्ट ने पिता-पुत्र को दोषी करार दे दिया। वहीं इन्हीं दोनों को घर जलाने के दूसरे मामले में बरी कर दिया गया है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश पुलस्त्य प्रमाचल के काेर्ट ने दोनों मामलों में कल फैसला सुनायाएगा।