दिल्ली की राऊज एवेन्यू कोर्ट ने शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में शनिवार को आम आदमी पार्टी (आप) नेता मनीष सिसोदिया की न्यायिक हिरासत 18 अप्रैल तक बढ़ा दी है।
विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा ने 19 मार्च, 2024 को उन्हें दी गई पिछली न्यायिक हिरासत की समाप्ति पर अदालत के समक्ष पेश होने के बाद सिसोदिया की न्यायिक हिरासत बढ़ा दी।
इसके अतिरिक्त, उनकी पार्टी के सहयोगी संजय सिंह, सह-अभियुक्त, जिन्हें हाल ही में उसी मामले में सुप्रीम कोर्ट द्वारा जमानत दी गई थी, भी अदालती कार्यवाही में शामिल हुए।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) और प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) दोनों ने दावा किया है कि दिल्ली उत्पाद शुल्क नीति में संशोधन के दौरान अनियमितताएं हुईं। उनका आरोप है कि लाइसेंस धारकों को अनुचित लाभ दिया गया, लाइसेंस फीस या तो माफ कर दी गई या कम कर दी गई, और सक्षम प्राधिकारी से उचित अनुमोदन के बिना लाइसेंस बढ़ा दिए गए।
जांच एजेंसियों के अनुसार, लाभार्थियों ने कथित तौर पर ‘अवैध’ लाभ को आरोपी अधिकारियों तक पहुंचाया और पहचान से बचने के लिए अपने लेखांकन रिकॉर्ड में गलत प्रविष्टियां कीं।
‘घोटाले’ में उनकी कथित संलिप्तता के लिए केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने 26 फरवरी, 2023 को सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था। इसके बाद, प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया 9 मार्च 2023 को सीबीआई की एफआईआर. 28 फरवरी 2023 को सिसौदिया ने दिल्ली कैबिनेट से इस्तीफा दे दिया था।
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