ENGLISH

मकोका मामला: दिल्ली कोर्ट ने दीपक बॉक्सर के खिलाफ आरोप पर आईओ को नोटिस जारी किया

DEEPAK BOXER

दिल्ली की एक अदालत ने शुक्रवार को महाराष्ट्र संगठित अपराध नियंत्रण अधिनियम (मकोका) के तहत गैंगस्टर दीपक पहल, जिसे बॉक्सर के नाम से भी जाना जाता है, से जुड़े एक मामले में जांच अधिकारी (आईओ) को नोटिस जारी किया।

दीपक बॉक्सर पर आरोप है कि वह जितेंद्र उर्फ ​​गोगी गिरोह के आपराधिक सिंडिकेट का सदस्य है। वह भाग रहा था और वर्ष की शुरुआत में मैक्सिको से निर्वासन के बाद 15 अप्रैल, 2023 को उसे गिरफ्तार कर लिया गया था।
अदालत ने 28 जुलाई 2013 को बॉक्सर के खिलाफ आरोप पत्र पर विचार किया था। विशेष न्यायाधीश सचिन गुप्ता ने दीपक बॉक्सर के खिलाफ आरोपों पर स्पष्टीकरण मांगने के लिए आईओ को नोटिस जारी किया है। मामले में 30 नवंबर, 2023 को आरोपों पर सुनवाई होनी है।

दिल्ली पुलिस ने इस मामले में 13 जुलाई को गैंगस्टर दीपक बॉक्सर के खिलाफ आरोप पत्र दायर किया था। पंद्रह अन्य आरोपी हिरासत में हैं, और उनके खिलाफ आरोप तय किए गए हैं। मामला फिलहाल अभियोजन साक्ष्य पेश करने के चरण में है।

11 जुलाई को कोर्ट ने दीपक बॉक्सर के खिलाफ मामले में स्पेशल सेल की जांच अवधि को 90 दिन से ज्यादा बढ़ाने से इनकार कर दिया था। न्यायालय ने इस बात पर जोर दिया कि जांच एजेंसी से अपेक्षा की जाती है कि वह अनावश्यक देरी के बिना पूरी लगन से जांच करेगी, क्योंकि इसमें आरोपी की स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार शामिल है।

न्यायालय ने मकोका के संबंधित प्रावधानों का हवाला दिया और कहा कि जांच अवधि के विस्तार की मांग विभिन्न कारणों से की गई थी, जैसे आरोपियों के खिलाफ मामलों की प्रमाणित प्रतियां एकत्र करना और आरोपी की वित्तीय जानकारी के बारे में मुख्य आयकर आयुक्त से विवरण प्राप्त करना।

इस मामले में दीपक पहल उर्फ ​​बॉक्सर को पहले 9 दिसंबर 2020 को भगोड़ा घोषित किया गया था।

Recommended For You

About the Author: Neha Pandey

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *