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आतंकियों की मदद करने वाले डीएसपी को कोर्ट ने भेजा जेल, सरकार ने किया सस्पेंड

आतंकवादियों की मदद, महिलाओं का यौन शोषण और भ्रष्टाचार के आरोपी डीएसपी शेख आदिल मुश्ताक और एएसपी गौहर अहमद खान को पुलिस हिरासत में भेजे जाने के कोर्ट के आदेश के बाद जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने निलंबित कर दिया है।

अतिरिक्त मुख्य सचिव और वित्तीय आयुक्त आरके गोयल द्वारा जारी दो आदेशों में, बडगाम के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक (एएसपी) गौहर अहमद खान और डीएसपी मुश्ताक को निलंबित कर दिया गया है।

“जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 31(1) के संदर्भ में, उनके आचरण की जांच लंबित रहने तक, बडगाम एएसपी गौहर अहमद खान को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।

मुश्ताक के निलंबन के आदेश में कहा गया है, “जम्मू और कश्मीर सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण और अपील) नियम, 1956 के नियम 31 (2) के संदर्भ में, डीएसपी आदिल मुश्ताक को 21 सितंबर से निलंबित माना जाएगा। यानी नौगाम पुलिस स्टेशन में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, 1988 और भारतीय दंड संहिता की धारा 167, 193, 201, 210, 218 और 221 के तहत एक मामले में अधिकारी की गिरफ्तारी की तारीख से निलंबित माना जाएगा।

आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि एएसपी गौहर को कथित तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप में निलंबित कर दिया गया था। प्रशासन ने 8 सितंबर को पुलिस अधीक्षक आशिक हुसैन टाक को छह माह बाद पुलिस मुख्यालय से संबद्ध करने के बाद उनके खिलाफ एक माह में जांच पूरी करने का आदेश दिया था।

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About the Author: Neha Pandey

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